बाड़मेर, राज्य सरकार द्वारा पुनः संशोधित गाईडलाईन
मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ सीमित प्रतिबंधों को छोड छूट बढाई
बाड़मेर, 25 अप्रैल। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं बचाव को लेकर लॉकडाउन की अवधि आगामी 3 मई 2020 के दौरान मास्क की अनिवार्यता तथा सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए संशोधित लॉकडाउन में सीमित प्रतिबंधों को छोड़कर छूट वाली गतिविधियों का दायरा बढाया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार जिले के नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर तथा बालोतरा में पूर्व में अनुमति वाली दुकानों तथा स्टोर के अतिरिक्त तीन अन्य प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें पंखे तथा कूलर की दुकानें, मोबाईल रिचार्ज दुकानें तथा विधार्थियों से संबंधित पाठ्यपुस्तकों की दुकानों को खोला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में सिंगल ब्राण्ड तथा मल्टी ब्राण्ड वाले मॉल के भी खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह पास-पास स्थित कटला बाजार या मार्केट कॉम्पलेक्स यथा पालिका बाजार आदि नहीं खोले जा सकेंगे।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित प्रतिबंधों वाली दुकानों को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे।
प्रतिबंधित श्रेणी
जिले में प्रतिबंधित श्रेणी में नाई की दुकान एवं पार्लर, चाय की थडी एवं दुकान, हलवाई एवं कचौरी, समोसे एवं मिठाई की दुकान, ठेले वाले खोमचे, पानी पुडी, चाट आदि फास्ट फूड की सभी दुकानें बंद रहेगी। ये दुकानें जिले में नगरीय तथा ग्रामीण सभी क्षेत्रों में बंद रहेंगी तथा इन्हे किसी भी प्रकार से नहीं खोला जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के सभी क्षेत्रों में दुकानदारों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना पडेगा एवं ग्राहकों को भी दुकान पर खरीददारी जाते वक्त मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। दुकानदार अपने यहां बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचेंगे एवं सोशल डिस्टेंस की पालना करवाएंगे। इसके लिए वे अपनी दुकानों के आगे 6-6 फीट की दूरी पर गोले अथवा चिन्ह अंकित करेंगे।
जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में बिना मास्क के बाजार निकलने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करना तथा गिरफ्तारी भी शामिल है।
मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ सीमित प्रतिबंधों को छोड छूट बढाई
बाड़मेर, 25 अप्रैल। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं बचाव को लेकर लॉकडाउन की अवधि आगामी 3 मई 2020 के दौरान मास्क की अनिवार्यता तथा सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए संशोधित लॉकडाउन में सीमित प्रतिबंधों को छोड़कर छूट वाली गतिविधियों का दायरा बढाया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार जिले के नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर तथा बालोतरा में पूर्व में अनुमति वाली दुकानों तथा स्टोर के अतिरिक्त तीन अन्य प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें पंखे तथा कूलर की दुकानें, मोबाईल रिचार्ज दुकानें तथा विधार्थियों से संबंधित पाठ्यपुस्तकों की दुकानों को खोला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में सिंगल ब्राण्ड तथा मल्टी ब्राण्ड वाले मॉल के भी खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह पास-पास स्थित कटला बाजार या मार्केट कॉम्पलेक्स यथा पालिका बाजार आदि नहीं खोले जा सकेंगे।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित प्रतिबंधों वाली दुकानों को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे।
प्रतिबंधित श्रेणी
जिले में प्रतिबंधित श्रेणी में नाई की दुकान एवं पार्लर, चाय की थडी एवं दुकान, हलवाई एवं कचौरी, समोसे एवं मिठाई की दुकान, ठेले वाले खोमचे, पानी पुडी, चाट आदि फास्ट फूड की सभी दुकानें बंद रहेगी। ये दुकानें जिले में नगरीय तथा ग्रामीण सभी क्षेत्रों में बंद रहेंगी तथा इन्हे किसी भी प्रकार से नहीं खोला जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के सभी क्षेत्रों में दुकानदारों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना पडेगा एवं ग्राहकों को भी दुकान पर खरीददारी जाते वक्त मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। दुकानदार अपने यहां बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचेंगे एवं सोशल डिस्टेंस की पालना करवाएंगे। इसके लिए वे अपनी दुकानों के आगे 6-6 फीट की दूरी पर गोले अथवा चिन्ह अंकित करेंगे।
जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में बिना मास्क के बाजार निकलने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करना तथा गिरफ्तारी भी शामिल है।
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