शनिवार, 25 अप्रैल 2020

जैसलमेर, दहाड़ी मजदूरों से नियम विरुद्ध किराया वसूलने व अभद्र व्यवहार करने वाले बस चालक एवं परिचालक के खिलाफ कार्यवाही

लॉक डाउन के दौरान जिला पुलिस की कार्यवाही
पुलिस थाना नाचना द्वारा दहाड़ी मजदूरों से नियम विरुद्ध किराया वसूलने व अभद्र व्यवहार करने वाले बस चालक एवं परिचालक के खिलाफ कार्यवाही

                       जैसलमेर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने एवं बचाव के लिए जिलें का लॉकडाउन किया गया। जिसके बाद सम्पूर्ण जिलें में जिला पुलिस अधीक्षक डॉण् किरन कंग सिध्दू के आदेशानुसारए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर राकेश बैरवा के निर्देशन में जिलें के सम्पर्णू थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु जाब्ता व नाके लगाये हुए है। आदेशो की पालना में जिले के समस्त थानों द्वारा शख्ताई से नाके लगाये जाकर चैकिंग की जा रही थी।
                 इसी दौरान राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा राजस्थान राज्य के दहाड़ी मजदूरों को अपने.अपने जिलों पहुॅचाने हेतु रोड़वेज व प्राइवैट बसों की व्यवस्था की गई है। दिनांक 24ण्04ण्2020 को प्रशासन व वृताधिकारी वृत नाचना हुकमाराम विश्नोई व थानाधिकारी पुलिस थाना मोहनगढ़ माणकराम विष्नोई निपुण् के निर्देशन में 02  पीण्टीण्एमण् से बस नंण् आरण्जेण् 19 पीबी 6802 में दहाड़ी मजदूरों को गंगानगर छोड़ने के लिए मजदूरों की डॉक्टरों से स्क्रीनिंग करवाकर 65 सवारियों भरी गई। दहाड़ी मजदूरों को अपने.अपने जिलों में छोड़ने के लिए राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा 500 रूपये प्रति सवारी किराया तय किया गया है। सक्षम अधिकारीयों की अनुमति से अनुमति प्रमाण.पत्र मय सवारियों की सूची देकर बस को 02 पीण्टीण्एमण् से गंगानगर के लिए रवाना किया गया। रास्ते में बस चालक मोहम्मद रमजान व परिचालक रफीक खॉ द्वारा बस में बैठी सवारियों से साथ अभद्र व्यवहार किया और बस किराया 500 रूपये प्रति सवारी की जगह 700 रूपये सवारी के हिसाब से किराया लेना बताया। जिस पर दहाड़ी मजदूरों द्वारा हॉ भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद बस चालक व परिचालक द्वारा बस खराब होने का कहकर सवारियों से किराया 1000ध्. रूपये प्रति सवारी के हिसाब से किराया वसूलना शुरू कर दिया। जिस पर उक्त सूचना मोहनगढ़ थानाधिकारी को ज्ञात इुई। जिन्होंने जरिये मोबाईल श्री रमेश कुमार ढ़ाका निपुण् थानाधिकारी नाचना को बताया जिस पर वक्त 11ण्30 पीएम पर उक्त बस को नाचना फॉटा पर पुलिस जाब्ता द्वारा नाकाबन्दी कर रूकवाया गया। बस में बैठी सवारियों से किराया के बारे में पुॅछने पर बताया कि 500 रूपये प्रति सवारी किराया तय किया गया था मगर 1000ध्. रूपये प्रति सवारी के हिसाब से वसूल रहे है। जिस पर बस चालक मोहम्मद रजमान खॉ पुत्र श्री अता मोहम्मद जाति मुसलमानए उम्र 40 सालए निवासी गोमठ पुलिस थाना पोकरण व परिचालक रफीक खॉ पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान उम्र 22 सालए निवासी भणियाणा पुलिस थाना भणियाणा जिला जैसलमेर को धारा 151 सीण्आरण्पीण्सीण् के तहत गिरफतार किया गया। दहाड़ी मजदूरों को सुरक्षित कृषि मंडी नाचना में छोड़ा गया। कागजातों के अभाव में बस को 207 एमण्वीण् एक्ट में डिटेन कर थाना परिसर में खड़ी करवाई गयी। दहाड़ी मजदूरों को अन्य बस से अपने जिलों में भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। 

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