जैसलमेर पुलिस थाना पोकरण द्वारा लॉक डाउन की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्यवाही
जैसलमेर थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण सुरेन्द्र कुमार निपु को दौराने लॉक डाउन गश्त कस्बा पोकरण से जरिये खास मुखबिर सूचना मिली की यारू खां पुत्र दीन मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 50 साल जो पोकरण का निवासी है । जो एक वाहन संख्या आरजे 19 पीबी 1886 को पोकरण अस्पताल में एम्बूलेंस के रूप में संचालित करता है तथा वर्तमान कस्बा पोकरण सहित पूरे राज्य में कोरोना वायरस जैसे गम्भीर वैशविक संक्रामक बीमारी की रोकथाम हेतू राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण लॉक डाउन कर धारा 144 सीआरपीसी की अधिसूचना लागू की गई है । मगर यारू खां इन तमाम कोरोना संक्रमण वायरस की नियंत्रण की सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों को नकारात्मक रूप से निष्प्रभावित करते हुये तथा धारा 144 सीआरपसी की व लॉक डाउन की शर्ताे को उल्लघंन करते हुये यारू अपनी एम्बूलेंस में मरीज की जगह सवारियां बिठाकर तारीख 23.3.2020 को कारपडा ; पीपाडद्ध जोधपुर व दिनांक 31ण्3ण्2020 को पूगल बिकानेर छोडकर आया है । इस प्रकार यारू खांन ने लॉक डाउन व धारा 144 सीआरपीसी की शर्ताे का उल्लघंन किया तथा वैशविक सक्रामक बिमारी की प्रसार में सहयोग किया तथा अपने एम्बूलेंस वाहन में मरीजों की जगह सवारी गाडी के रूप में उपयोग कर पुलिस व प्रशासन व आमजन के साथ में धोखाधडी कर परमीट की शर्ताै का उल्लंघन किया जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के निर्देशन में थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण सुरेंद्र कुमार द्वारा यारू खां पुत्र दीन मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 50 साल के खिलाफ आईपीसीए महामारी अधिनियम एवं एमवी एक्ट के तहत पुलिस थाना पोकरण में प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया।
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जैसलमेर थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण सुरेन्द्र कुमार निपु को दौराने लॉक डाउन गश्त कस्बा पोकरण से जरिये खास मुखबिर सूचना मिली की यारू खां पुत्र दीन मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 50 साल जो पोकरण का निवासी है । जो एक वाहन संख्या आरजे 19 पीबी 1886 को पोकरण अस्पताल में एम्बूलेंस के रूप में संचालित करता है तथा वर्तमान कस्बा पोकरण सहित पूरे राज्य में कोरोना वायरस जैसे गम्भीर वैशविक संक्रामक बीमारी की रोकथाम हेतू राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण लॉक डाउन कर धारा 144 सीआरपीसी की अधिसूचना लागू की गई है । मगर यारू खां इन तमाम कोरोना संक्रमण वायरस की नियंत्रण की सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों को नकारात्मक रूप से निष्प्रभावित करते हुये तथा धारा 144 सीआरपसी की व लॉक डाउन की शर्ताे को उल्लघंन करते हुये यारू अपनी एम्बूलेंस में मरीज की जगह सवारियां बिठाकर तारीख 23.3.2020 को कारपडा ; पीपाडद्ध जोधपुर व दिनांक 31ण्3ण्2020 को पूगल बिकानेर छोडकर आया है । इस प्रकार यारू खांन ने लॉक डाउन व धारा 144 सीआरपीसी की शर्ताे का उल्लघंन किया तथा वैशविक सक्रामक बिमारी की प्रसार में सहयोग किया तथा अपने एम्बूलेंस वाहन में मरीजों की जगह सवारी गाडी के रूप में उपयोग कर पुलिस व प्रशासन व आमजन के साथ में धोखाधडी कर परमीट की शर्ताै का उल्लंघन किया जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के निर्देशन में थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण सुरेंद्र कुमार द्वारा यारू खां पुत्र दीन मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 50 साल के खिलाफ आईपीसीए महामारी अधिनियम एवं एमवी एक्ट के तहत पुलिस थाना पोकरण में प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया।
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