शुक्रवार, 24 अप्रैल 2020

जैसलमेर पुलिस थाना पोकरण द्वारा लॉकडाउन उललघंन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

जैसलमेर पुलिस थाना पोकरण द्वारा लॉकडाउन उललघंन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज


    जैसलमेर आज दिनांक 23.04.2020 को जरिये टेलिफोन सूचना अनुसार अर्जुन व्यास पुत्र मोहनलाल व्यास निवासी पोकरण ने दिनांक 20.04.2020 को कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पोकरण से अपने पिता मोहनलाल का डायलिसिस करवाने के लिये उक्त वाहन मय ड्राईवर ललित सैन के पोकरण से जैसलमेर की जाने की अनुमति प्राप्त की थी। परन्तू अर्जुन व्यास स्वयं जैसलमेर नही गया व अपने छोटे भाई नरेश को उक्त वाहन मे अपने पिता के साथ जैसलमेर भेजा था। ड्राईवर ललित सैन ने उक्त दो व्यक्तियों के अलावा अपने पड़ोसी श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि गणपतलाल भार्गव निवासी पोकरण व उसके दो बेटों क्रमशः विकास व प्रकाश को भी किराये के लालच में ले गया था तथा उन्हे जैसलमेर छोड कर आ गया था। उक्त बात को और पुख्ता जांचने के लिये अर्जुन व्यास पुत्र मोहनलाल व्यास निवासी वार्ड 04 पोकरण को तलब कर पुछताछ की तो उसने कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पोकरण जिला जैसलमेर के आदेश का आदेष लाकर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो उसमें अर्जुन व्यास मय वाहन चालक ललित सैन व अर्जुन के पिता मोहनलाल मय निजी वाहन से दिनांक 21.04.2020 को जैसलमेर जाने की अनुमति दी हुई है। उक्त अर्जुन व्यास से पुछताछ करने पर उसने बताया कि कल मैरे घर पर कोई काम होने से मै जैसलमेर नही गया था मैने मेरे छोटे भाई नरेश व्यास को पिताजी के साथ ललित सैन की गाडी में भेजा था। ललित सैन जाते हुए अपनी गाडी में चैथाराम भार्गव की बेटी पुष्पा व उसके दो बेटो को भी लेकर गया था।

कार्यवाही पुलिस
    इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में कोराना (कोविड-19) वायरस जैसी गम्भीर संक्रामक बीमारी पर नियन्त्रण पाने के लिये लॉकडाउन होने व पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में कफ्र्यु लगा हुआ होने के बावजूद भी ललित सैन पुत्र रेवन्ताराम जाति नाई उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड 02 पोकरण, अर्जुन व्यास पुत्र मोहनलाल व्यास, नरेश व्यास पुत्र मोहनलाल व्यास निवासी वार्ड 04 पोकरण पुष्पा पत्नि गणपतलाल पुत्री चोथाराम निवासी वार्ड 02 पोकरण ने यह जानते हुए कि लॉकडाउन व कफ्र्यु लगा हुआ है तथा बिना अनुमति घर से बाहर निकलना व अन्यत्र कही जाना अपराध की श्रेणी में आता है तथा इससे कोराना वायरस जैसी गम्भीर संक्रामक बीमारी का प्रसार हो सकता है। फिर भी उक्त चारों व्यक्तियों ने आपराधिक षडयन्त्र रचकर अलग व्यक्ति के नाम की जैसलमेर जाने की अनुमति लेकर अलग व्यक्ति को जैसलमेर भेजा व तीन व्यक्तियों की जैसलमेर जाने की अनुमति होने के बावजूद भी छः व्यक्तियों को जैसलमेर लेकर गये। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डाॅ किरन कंग सिद्धू के निर्देषानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण सुरेन्द्र कुमार द्वारा ललित सैन, अर्जुन व्यास, नरेश व्यास व पुष्पा के विरूद्ध जुर्म धारा 188,269,270, 120बी भादस व 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के वकू में पुलिस थाना पोकरण में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया तथा वाहन चालक ललित सैन पुत्र रेवन्ताराम जाति नाई वार्ड नम्बर 02 पोकरण को धारा 107,151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।

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01 को सोशल मिडियॉ पर टिप्‍पणी करना पडा भारी
    जैसलमेर    जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुष लगाने के लिए सम्पूर्ण जिले में लाॅकडाउन एवं 144 धारा लगाई गई है। जिसके तहत किसी भी सोषल मीडियाॅ प्लेटफाॅर्म पर किसी प्रकार की कोई भ्रामक टिप्पणी करने वालो के खिलाफ कार्यवाही के आदेषों की पालना में पुलिस थाना पोकरण के थाना क्षेत्र में छोगसिह पुत्र प्रभुसिह जाति राजपुत उम्र 33 साल निवासी सुन्दरनगर पोकरण द्वारा व्हाटसअप पर सम्प्रदाय विषेष के सम्बन्ध मे टिप्पणी करने पर थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण सुरेन्द्र कुमार द्वारा धारा 107,151 सीआरपीसी मे कार्यवाही करते हुए गिरफतार किया गया।

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