जैसलमेर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 02 के खिलाफ कार्यवाही
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा की जाएगी त्वरित कार्यवाही
जैसलमेर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिले में लॉक डाउन एवं धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है। इसके साथ.साथ जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के निर्देशानुसार जिले में समस्त आमजन को सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का दुष्प्रचार एवं भ्रामक जानकारी प्रकाशित नही करने के निर्देश दिए गए थेए उक्त निर्देशो की पालना में आज दिनांक 07.04.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली किशनसिंह मय टीम द्वारा विनोद भाटिया पुत्र गिरधारलाल भाटिया निवासी तालरिया पाड़ा जैसलमेर एवं चंद्रमोहन केवलिया पुत्र जगमोहन केवलिया निवासी आसानी रोड़ जैसलमेर को सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर 151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा की जाएगी त्वरित कार्यवाही
जैसलमेर पुलिस मुख्यालय राजस्थानएजयपुर के आदेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारीध्थानाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो कोई व्यक्ति कोविड.19 वायरस महामारी संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करता है अथवा भ्रामक जानकारी प्रसारित करता हैए झूठा क्लेम करता है या झूठे संदेश प्रसारित करता है या अफवाह फैलाता है जिससे इस महामारी के बारे में भ्रम और आमजन में भय की स्थिति उत्पन्न हो तो उस व्यक्ति या संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेशो की पालन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188ए 270ए 505 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 52 के तहत या अन्य कानूनी प्रावधानों ने त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जावे।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा की जाएगी त्वरित कार्यवाही
जैसलमेर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिले में लॉक डाउन एवं धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है। इसके साथ.साथ जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू के निर्देशानुसार जिले में समस्त आमजन को सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का दुष्प्रचार एवं भ्रामक जानकारी प्रकाशित नही करने के निर्देश दिए गए थेए उक्त निर्देशो की पालना में आज दिनांक 07.04.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली किशनसिंह मय टीम द्वारा विनोद भाटिया पुत्र गिरधारलाल भाटिया निवासी तालरिया पाड़ा जैसलमेर एवं चंद्रमोहन केवलिया पुत्र जगमोहन केवलिया निवासी आसानी रोड़ जैसलमेर को सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर 151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा की जाएगी त्वरित कार्यवाही
जैसलमेर पुलिस मुख्यालय राजस्थानएजयपुर के आदेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डॉ किरन कंग सिध्दू द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारीध्थानाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो कोई व्यक्ति कोविड.19 वायरस महामारी संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करता है अथवा भ्रामक जानकारी प्रसारित करता हैए झूठा क्लेम करता है या झूठे संदेश प्रसारित करता है या अफवाह फैलाता है जिससे इस महामारी के बारे में भ्रम और आमजन में भय की स्थिति उत्पन्न हो तो उस व्यक्ति या संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेशो की पालन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188ए 270ए 505 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 52 के तहत या अन्य कानूनी प्रावधानों ने त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जावे।
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