बाड़मेर, गत सरकार द्वारा बंद प्राथमिक विद्यालय पुनः चालू होंगे
बाड़मेर, 25 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार नियम के विपरीत बंद किये गये विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होने पर इसी सत्र से पुनः खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं।
डोटासरा ने कहा कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किये गये थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नये सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2019-2020 में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। जिसमें से शैक्षिक सत्र 2019-2020 में कुल दो नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन हेतु एकमुश्त राशि आहरण वितरण अधिकारी को जारी की जाती है।
डोटासरा ने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों के ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर्ल) सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार आवश्यक प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
बाड़मेर, 25 फरवरी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार नियम के विपरीत बंद किये गये विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त होने पर इसी सत्र से पुनः खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं।
डोटासरा ने कहा कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार द्वारा 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किये गये थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नये सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2019-2020 में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। जिसमें से शैक्षिक सत्र 2019-2020 में कुल दो नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन हेतु एकमुश्त राशि आहरण वितरण अधिकारी को जारी की जाती है।
डोटासरा ने बताया कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों के ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर्ल) सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार आवश्यक प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
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