बुधवार, 5 फ़रवरी 2020

जैसलमेर बाल वाहिनियों पर कसेगा शिकंजा ,एस पी ने दिए निर्देश

जैसलमेर बाल वाहिनियों पर कसेगा शिकंजा ,एस पी ने दिए निर्देश 

 जैसलमेर  सडक सुरक्षा सप्ताह के मध्यनजर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ली गई बाल वाहिनी की मिटींग
जिला पुलिस अधीक्षक, ने मिटींग में दिये गये विशेष दिशा निर्देश
जैसलमेर डाॅ0 किरन कंग सिद्वू जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर द्वारा बाल वाहिनी मेें बच्चों की सुरक्षा हेतु जिले के समस्त थानाधिकारियों अपने-अपने हल्का क्षैत्र में एक विशेष अभियान चलाकर लगातार चैक करने एवं नियमों की पालना नहीं करने वाले बाल वाहिनी चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तथा इसी कडी मे आज दिंनाक 05.02.2020 को पुलिस अधीक्षक, कार्यालय में बाल वाहनी की बैठक का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक, डाॅ0 किरन कंग सिद्वू की अध्यक्षता में किया गया मिटींग में जिला परिवहन अधिकारी श्री टीकुराम, शिक्षण संस्थाओ के प्रधानाध्यापक, टेक्सी युनियन के पदाधिकारी, विभिन्न विभागो के पदाधिकारी शरीक हुए। मिटींग में उपस्थित सभी को बच्चों को लाने व ले जाने वाले बाल वाहिनी को सुरक्षित परिवहन व वाहनों में प्राथमिक उपचार बाॅक्स लगाने, अग्निषमन यंत्र लगाने व वाहन पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, चालक व परिचालक के मोबाईल नम्बर अंकित करने व सभी कागजात पूर्ण रखने हेतु हिदायत दी व ओवर लोड बालकों को नहीं लाने व ले जाने की व लापरवाही से वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी गई। तथा जिला परिवहन अधिकारी समस्त विधालयों से यह प्रमाण पत्र लेगा कि उन स्कुलों में बाल वाहिनी की शर्ताे की पालना की जा रही है या नहीं इस सम्बध में शिक्षा विभाग के अधिकारीयों एवं स्कुलों के संस्था प्रधानों को पत्र भेजकर इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जावेगा ताकि इस सम्बध में नियमों का पालन नहीं करने वाली बालवाहिनी के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। तथा जिला परिवहन अधिकारी श्री टीकुराम ने बताया कि बिना परमिट कोई बाल वाहिनी नहीं चलावें, बच्चों को ओवरकोर्डिग नहीं बिठावें, बाल वाहिनी के चालक के पास कम से कम पाॅच वर्ष पुराना हेवी लाईसेस होना आवश्यक है।
नियमों की अवहेलना करने वाले बाल वाहिनी चालको के विरूद्व एक अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें