सोमवार, 6 जनवरी 2020

जैसलमेर वर्ष 2020 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 08 फरवरी को

जैसलमेर  वर्ष 2020 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 08 फरवरी को

प्रक्रियात्मक बाधा को दूर करने हेतु बैंक अधिकारियों, बीमा अधिवक्तागण व संबंधित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न

जैसलमेर 06 जनवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2020 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 फरवरी (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से जिला मुख्यालय के संबंधित न्यायालयों में एवं जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, सम रोड़, जैसलमेर एवं तालुका मुख्यालय पोकरण पर संबंधित न्यायालयों में आयोजित होगी।

लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु एवं प्रक्रियात्मक बाधा को दूर करने के संबंध में आज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जैसलमेर आषुतोष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बैंक, बीमा कम्पनी अधिवक्ता एवं संबंधित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा व बैंक के अधिवक्तागण, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के सचिव शरद तंवर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय को छोड़कर) मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एंव विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तारण राजीनमा के माध्यम से लोक अदालत में किया जाएगा।



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