मुख्यमंत्री सहायता कोष
जैसलमेर - दुर्घटनाओं में मृत 9 दिवंगतों के परिवारों को 8 लाख की सहायता राशि स्वीकृत
जैसलमेर, 26 दिसम्बर/जैसलमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर सड़क और रेल दुर्घटनाओं में मृत कुल नौ जनों के परिवारजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनके आदेश जिला कलक्टर नमित मेहता ने जारी किए हैं।
इनमें आठ जनों की दुर्घटना में मृत्यु उपरान्त अन्वेषक अधिकारी की संतुष्टि पर पोस्टमार्टम नहीं कराने की स्थिति में अन्वेषक अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर यह सहायता राशि स्वीकृत की है। इन सभी आठों प्रकरणों में मुख्यमंत्री कार्यालय ने पोस्टमार्टम की अनिवार्यता में शिथिलता बरतते हुए यह सहायता राशि मंजूर करने के आदेश जारी किए हैं।
इनमें रेल दुर्घटना से देवीलाल( डिडाणिया) की मृत्यु पर एक लाख की सहायता राशि मंजूर की है। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में मृत दलपतसिंह एवं राणीदान सिंह (चानणी) की मृत्यु पर उनके परिजनों को 50-50 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु पर श्रीमती तिलोकी देवी, भगवानसिंह एवं हुकमसिंह (मूलाना), ममता एवं श्रीमती सीता (नगसिंह की ढाणी) के परिजनों को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार जैसलमेर शहर के गफूर भट्टा निवासी श्रीमती बांदी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर उनके पति जेठाराम को एक लाख रुपए धनराशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।
जैसलमेर - दुर्घटनाओं में मृत 9 दिवंगतों के परिवारों को 8 लाख की सहायता राशि स्वीकृत
जैसलमेर, 26 दिसम्बर/जैसलमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर सड़क और रेल दुर्घटनाओं में मृत कुल नौ जनों के परिवारजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनके आदेश जिला कलक्टर नमित मेहता ने जारी किए हैं।
इनमें आठ जनों की दुर्घटना में मृत्यु उपरान्त अन्वेषक अधिकारी की संतुष्टि पर पोस्टमार्टम नहीं कराने की स्थिति में अन्वेषक अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर यह सहायता राशि स्वीकृत की है। इन सभी आठों प्रकरणों में मुख्यमंत्री कार्यालय ने पोस्टमार्टम की अनिवार्यता में शिथिलता बरतते हुए यह सहायता राशि मंजूर करने के आदेश जारी किए हैं।
इनमें रेल दुर्घटना से देवीलाल( डिडाणिया) की मृत्यु पर एक लाख की सहायता राशि मंजूर की है। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में मृत दलपतसिंह एवं राणीदान सिंह (चानणी) की मृत्यु पर उनके परिजनों को 50-50 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु पर श्रीमती तिलोकी देवी, भगवानसिंह एवं हुकमसिंह (मूलाना), ममता एवं श्रीमती सीता (नगसिंह की ढाणी) के परिजनों को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार जैसलमेर शहर के गफूर भट्टा निवासी श्रीमती बांदी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर उनके पति जेठाराम को एक लाख रुपए धनराशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।
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