शुक्रवार, 20 दिसंबर 2019

बाड़मेर*73.40 लाख की ठगी करने वाला कॉन्स्टेबल बर्खास्त,नोकरियाँ लगाने का झांसा देकर ठगता था रकम*

बाड़मेर*73.40 लाख की ठगी करने वाला कॉन्स्टेबल बर्खास्त,नोकरियाँ लगाने का झांसा देकर ठगता था रकम*

*आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ बाड़मेर और जोधपुर में 11 धोखाधड़ी के मामले दर्ज*

 बाड़मेर सरहदी जिले बाडमेर में कई विभागों में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर कई लोगों से 73.40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी कांस्टेबल को सीआईडी बीआई ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

 कांस्टेबल मोतीलाल व्यास बाड़मेर सीआईडी बीआई में कार्यरत था। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ बाड़मेर और जोधपुर में 11 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए थे। जिनमें युवाओं का आरोप था कि उन्हें नौकरी लगाने का झांसा दिया और लाखों रुपए हड़प लिए। पिछले पांच माह से बाड़मेर सीआईडी आईबी कार्यालय में ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था। मामले में अब कांस्टेबल मोतीलाल की सेवा को समाप्त कर दिया है।

सी आई डी बी आई अतिरिक्त पुलिस अधोक्षक चन्दनदान बारहट ने बताया कि कांस्टेबल मोतीलाल व्यास सीआईडी बीआई बाड़मेर में कार्यरत था। बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर रुपए हड़पने, बीमार पत्नी का इलाज कराने एवं घरेलू कार्यों के लिए लोगों को गुमराह कर रुपए हड़पने के संबंध में बाड़मेर और जोधपुर जिले के अलग-अलग थानों में धोखाधड़ी से संबंधित 4 प्रकरण दर्ज है। वहीं एनआई एक्ट में 7 प्रकरण जोधपुर में और बाड़मेर में दर्ज है। कांस्टेबल के विरुद्ध इन सभी प्रकरणों में धोखाधड़ी कर कुल राशि 73.40 लाख रुपए ऐंठना सामने आया है। कांस्टेबल 22 जुलाई 2019 से ड्यूटी से भी गायब चल रहा है। सीआईडी बीआई की ओर बार-बार रिकॉल नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ है। कांस्टेबल पूर्व में भी गैर हाजिर रहा है। कांस्टेबल मोतीलाल का आचरण पुलिस जैसे अनुशासित बल की संवेदनशील शाखा में एक लोक सेवक की अपेक्षा में अनुपयुक्त एवं अशोभनीय है। कांस्टेबल का आचरण घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मोतीलाल बाड़मेर का राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 19(2) में विहित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए लोकहित में राजकीय सेवा से तुरंत प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें