रविवार, 24 नवंबर 2019

भीनमाल ।चैक अनादरण के मामले में दो साल का कारावास

भीनमाल  ।चैक अनादरण के मामले में दो साल का कारावास 
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भीनमाल  ।अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट पुनाराम गोदारा ने चैक अनादरण के मामले में मुलजिम सिकंदर खां पुत्र छोटु खां जाति मुसलमान निवासी जगजीवनराम काॅलनी, भादरडा चुंगी नाके के पास भीनमाल को दो वर्ष के साधारण कारावास  एवं 90,000 रूपये के जुर्माना से दंडित किया है ।
         प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्रवाल इलेक्ट्रिक्स एण्ड पैन्टस सेन्टर, भीनमाल के मालिक राजेशकुमार गुलाबचंद अग्रवाल की फर्म से मुलजिम सिकंदर खां ने उधार माल खरीद कर उसके भुगतान हेतु दो चैक जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के दिये थे ।  उक्त चैक परिवादी राजेश अग्रवाल ने बैंक में अपने खाते में  जमा करवाये परन्तु दोनों चैक अनादरित हो गये । चैक अनादरित होने पर राजेश अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित भंडारी से सम्पर्क किया । जिस पर अधिवक्ता ललित भंडारी ने मुलजिम सिकंदर खां को नोटिस भेजा । इस पर भी भुगतान नहीं होने पर अधिवक्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद पेश किया । उक्त परिवाद में अधिवक्ता ललित भंडारी ने पैरवी कर मुलजिम सिकंदर खां को सजा करवा कर  राजेश अग्रवाल को न्याय दिलाया ।

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