मंगलवार, 5 नवंबर 2019

जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ कार्यालय का किया उद्घाटन

जैसलमेर  जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ कार्यालय का किया उद्घाटन

महिलाओं से संबंधित गम्भीर अपराधों का किया जायेगा अनुसंधान

उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा अनुसंधान 

    जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर डाॅ. किरन कंग सिधू द्वारा महिला पुलिस थाना जैसलमेर के पास महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ जिला जैसलमेर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उक्त कार्यालय पूर्व में उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सैल के स्थान पर स्थापित किया गया है। उक्त उद्घाटन के दौरान प्रभारी महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ जिला जैसलमेर उप अधीक्षक पुलिस मुकेश चाॅवडा एवं कार्यालय में पदस्थापित उनि अरूण कुमार व हैड कानि. माधोसिंह मय स्टाॅफ उपस्थित रहा।

महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ (एस.आई.यू.सी.ए.डब्लू.) के महत्वपूर्ण कार्य

 महिलाओं के खिलाफ होने वालो गभ्भीर अपराधों में श्रीघताश्रीघ अनुसंधान करने हेतु राजस्थान, सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित किये गये है। उक्त निर्देशों की पालना में जिला जैसलमेर में भी महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। जिसके अधीन महिला थाना, एसजेपीयू, सेल फोर सीनियर सिटीजन एवं एएचटी प्रकोष्ठ कार्य करेंगे। एस.आई.यू.सी.ए.डब्लू. प्रभारी उक्त सभी प्रकोष्ठो का नोडल अधिकारी होगा। जिले में महिला उत्पीडन के संबंध में आने वालो गंभीर अपराध यथा गैंगरेप, बलात्कार, दहेज हत्या, दहेज आत्महत्या को दुष्प्रेरण, सोशल मीडिया पर धमकाकर कोई अपराध कारित करना, छेडछाड का गंभीर प्रकृति का अपराध, महिलाओं के संबंध में साइबर अपराध का पर्यवेक्षण, विधि से संघर्षरत, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा पीडित बच्चों के उपचार, विकास एवं पुर्नवास संबंधी कार्य का संपादन का पर्यवेक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के परिवाद व समस्याओं पर संज्ञान, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक पुलिसिंग गैर सरकारी संगठनों व अन्य कल्याण समुहों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान, सीनियर सिटीजन के लिए बनाये गये आश्रयों स्थलों का निरीक्षण, मानव तस्करी रोकने एवं गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश व पुनर्वास करना, बाल मजदूरी व बालश्रम को रोकना व उन संस्थानों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करना आदि कार्य होगे।


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