बुधवार, 30 अक्तूबर 2019

जैसलमेर, प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारी चुनाव कार्य के लिए निर्धारित की गई समय सीमा में कार्य संपादित करें-जिला निर्वाचन अधिकारी

 जैसलमेर, प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारी चुनाव कार्य के लिए निर्धारित की 
गई समय सीमा में कार्य संपादित करें-जिला निर्वाचन अधिकारी


जैसलमेर, 30 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम चुनाव 2019 के लिए घोषणा के साथ ही आदर्ष आचार संहिता की पालना सुनिष्चित हो गई है। नगर परिषद जैसलमेर चुनाव 2019 के लिए मतदान 16 नवंबर, शनिवार को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) नमित मेहता ने नगर परिषद जैसलमेर के आम चुनाव 2019 के सुचारू रूप से सुसंपादन के लिए नियुक्त प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे नगर परिषद चुनाव के कार्य को गंभीरता से लेते हुए जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी अनुरूप कार्य को संपादित करेंगे एवं राज्य निर्वाचन आयोग के आदेषों की अक्षरषः पालना करते हुए चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्षी ढंग से सम्पन्न करायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) मेहता ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं सह प्रभारियों की बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक डाॅ.किरण कंग, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) ओ.पी.विष्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाष, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेषन दुर्गेष बिस्सा, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर दिनेष विष्नोई, उपायुक्त उप निवेषन देवाराम सुथार, जिला रसद अधिकारी भारत भूषण गोयल के साथ ही प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारी उपस्थित थें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका चुनाव के लिए अधिसूचना करने के साथ ही आचार-संहिता लागू हो गयी है उसकी पालना सुनिष्चित करनी है।
उन्होंने मतदान दल प्रकोष्ठ एवं आदर्ष आचार संहिता व षिकायत निवारण प्रकोष्ठ जो महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके अन्तर्गत विषेष ध्यान रखने की आवष्यकता जताई एवं कहा कि नगरपरिषद जैसलमेर क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मतदान दलों में नहीं लगावें। उन्होंने मतदान दलांे का समय पर गठन कर उनको तामिली भी समय पर कराने के निर्देष दिए। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को कहा कि उनका प्रकोष्ठ चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए वे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य को संपादित करें वहीं उन्हांेने नगर परिषद जैसलमेर के सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर आयोग द्वारा निर्धारित की गई सुविधाएं वहां सुनिष्चित करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग के साथ क्रिटीकल मतदान केन्द्रों का भी चिन्ह्किरण करावें।
उन्होंने प्रषिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी को निर्देष दिए कि वे आयोग के निर्देषों की पालना में मतदान दलों के साथ ही आर.ओ, ए.आर.ओ, जोनल मजिस्ट्रेट को नवीनतम निर्देषों के साथ प्रषिक्षण करवाना सुनिष्चित करें एवं इसमंे किसी प्रकार की जानकारी उनको देने से वंचित नहीं रहें उसी अनुरूप प्रषिक्षण देंवे। उन्हांेने परिवहन प्रकोष्ठ को वाहनों का प्रारम्भिक आंकलन कर समय पर वाहनों का अधिग्रहण करने के निर्देष दिए एवं साथ ही यह भी कहा कि जहां तक संभव हो केवल राजकीय वाहनों का ही अधिग्रहण करावें, निजी वाहनांे का अधिग्रहण नहीं करावें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य से जुडें अधिकारियांे/कर्मचारियों को नगर परिषद चुनाव में किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होने की हिदायत दी एवं कहा कि वे किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याषी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंवे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी राजनैतिक दलों/प्रत्याषियांे के साथ चुनाव कार्य में लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्हांेने चुनाव निर्देषिका के संबंध में भी समय पर सूचनाएं संकलित करवाकर उसका प्रकाषन भी समय पर करावें।
पुलिस अधीक्षक डाॅ.किरण कंग ने बताया कि नगर परिषद जैसलमेर के चुनाव 2019 के दौरान पुलिस द्वारा कानून एवं सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जायेंगे एवं सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं चाक चैबंद होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विष्नोई ने बैठक मे निर्वाचन शाखा, न्याय कानून, षिकायत निवारण व आदर्ष आचार संहिता, मतदान दल व मतगणना दल, यातायात, सामान्य व्यवस्था, चुनाव पर्यवेक्षक व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, ईवीएम तैयारी, लेखा, रूट चार्ट, प्रषिक्षण, मतपत्र, भुगतान दल, निर्वाचन लेखा, डाकमत पत्र, चुुनाव भण्डार, सांख्यिकी, चिकित्सा, वेलफेयर, तामील, मीडिया, सूचना प्रोद्योगिकी, विडीयोग्राफी, स्ट्रांगरूम, निर्वाचन प्रसार प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले कार्यो एवं उनके लिए तय की गई समय सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी।
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