नगरपालिका आम चुनाव -2019
जैसलमेर, राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं-उप जिला निर्वाचन अधिकारी
राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे को दी आचार संहिता की जानकारी, करावें पालना
जैसलमेर, 31 अक्टूबर। राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से नगर परिषद जैसलमेर के आम चुनाव 2019 को संपादित करवाने मंे भागीदार बनें। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की नियमानुसार अनुमति लेते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) ओ.पी.विष्नोई ने गुरूवार को कलेक्टेªट कांफ्रेस हाल मंे राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे मंे जानकारी देते हुए यह बात कही। बैठक में भाजपा जैसलमेर के पदाधिकारी जुगल किषोर व्यास, कंवराज सिंह चैहान, इण्डियन नेषनल कांग्रेस के प्रतिनिधि हरीष धनदैं, शंकरलाल माली, जनता दल यूनाईटेड के कमल श्रीमाली, नायब तहसीलदार चुनाव सत्यप्रकाष खत्री उपस्थित थें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विष्नोई ने कहा कि जैसलमेर नगर परिषद के चुनाव के कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं बताया कि मतदान 16 नवंबर 2019 को होंगे। उन्होंने नगर परिषद चुनाव को संपन्न कराने में प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों एवं जागरूक मतदाताओं की अहम भूमिका है। उन्हांेने कहा कि नगर परिषद जैसलमेर के आम चुनाव 2019 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा। न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति संबंधित सक्षम अधिकारी से पूर्व में लेनी होगी। साथ ही उन्हें आदर्श आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद पार्षद के चुनाव में अधिकतम 2 वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इन वाहनांे का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घण्टे पूर्व देनी होगी और अनुमति का निर्धारित प्रपत्र वाहन पर प्रदर्षित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा 3 वाहनो से अधिक की रैली या काफिला नहीं निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषेध रहेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति के उपरान्त ही इसका उपयोग किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि कटआउट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्षन के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 27 क के उपबंधों और उसके आदेषों की पालना करनी होगी। इसके साथ ही किसी भी मतदान बूूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्षित नहीं की जायेगी। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है। जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिन्ह् या नारा प्रदर्षित नहीं किया जा सकेगा। आम सभा/जूलूस व रैली आदि के लिए अधिकारित रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों से राज्य निर्वाचन आयोग की और से निर्धारित व्यय सीमा के तहत खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान नगर परिषद पार्षद अधिकतम 1 लाख 50 हजार की राषि व्यय कर सकता है। चुनाव खर्च का लेखा-जोखा परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी(नगरपालिका)(कलक्टर) या उसके द्वारा निमित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए जो दिषा-निर्देष जारी किए गए है उनकी पालना सुनिष्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याषी सरकारी संपति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन व पेंम्पलेट चस्पा नहीं करेगा।
उन्हांेने आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्षन के लिए जारी आदर्ष आचरण संहित के तहत साधारण आचरण, सभाओं, जुलूस, मतदान दिवस के समय पालन किये जाने वाले दिषा-निर्देषों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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जैसलमेर, राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं-उप जिला निर्वाचन अधिकारी
राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे को दी आचार संहिता की जानकारी, करावें पालना
जैसलमेर, 31 अक्टूबर। राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से नगर परिषद जैसलमेर के आम चुनाव 2019 को संपादित करवाने मंे भागीदार बनें। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की नियमानुसार अनुमति लेते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) ओ.पी.विष्नोई ने गुरूवार को कलेक्टेªट कांफ्रेस हाल मंे राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे मंे जानकारी देते हुए यह बात कही। बैठक में भाजपा जैसलमेर के पदाधिकारी जुगल किषोर व्यास, कंवराज सिंह चैहान, इण्डियन नेषनल कांग्रेस के प्रतिनिधि हरीष धनदैं, शंकरलाल माली, जनता दल यूनाईटेड के कमल श्रीमाली, नायब तहसीलदार चुनाव सत्यप्रकाष खत्री उपस्थित थें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विष्नोई ने कहा कि जैसलमेर नगर परिषद के चुनाव के कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं बताया कि मतदान 16 नवंबर 2019 को होंगे। उन्होंने नगर परिषद चुनाव को संपन्न कराने में प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों एवं जागरूक मतदाताओं की अहम भूमिका है। उन्हांेने कहा कि नगर परिषद जैसलमेर के आम चुनाव 2019 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा। न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति संबंधित सक्षम अधिकारी से पूर्व में लेनी होगी। साथ ही उन्हें आदर्श आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद पार्षद के चुनाव में अधिकतम 2 वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इन वाहनांे का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घण्टे पूर्व देनी होगी और अनुमति का निर्धारित प्रपत्र वाहन पर प्रदर्षित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा 3 वाहनो से अधिक की रैली या काफिला नहीं निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषेध रहेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति के उपरान्त ही इसका उपयोग किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि कटआउट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्षन के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 27 क के उपबंधों और उसके आदेषों की पालना करनी होगी। इसके साथ ही किसी भी मतदान बूूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्षित नहीं की जायेगी। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है। जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिन्ह् या नारा प्रदर्षित नहीं किया जा सकेगा। आम सभा/जूलूस व रैली आदि के लिए अधिकारित रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों से राज्य निर्वाचन आयोग की और से निर्धारित व्यय सीमा के तहत खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान नगर परिषद पार्षद अधिकतम 1 लाख 50 हजार की राषि व्यय कर सकता है। चुनाव खर्च का लेखा-जोखा परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी(नगरपालिका)(कलक्टर) या उसके द्वारा निमित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए जो दिषा-निर्देष जारी किए गए है उनकी पालना सुनिष्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याषी सरकारी संपति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन व पेंम्पलेट चस्पा नहीं करेगा।
उन्हांेने आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्षन के लिए जारी आदर्ष आचरण संहित के तहत साधारण आचरण, सभाओं, जुलूस, मतदान दिवस के समय पालन किये जाने वाले दिषा-निर्देषों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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