गुरुवार, 22 अगस्त 2019

बाड़मेर जिले में ‘‘स्पेषल इन्वेस्टिगेषन यूनिट फोर क्राईम अगेन्स्ट वूमेन‘‘ प्रकोष्ट का गठन,

बाड़मेर जिले में ‘‘स्पेषल इन्वेस्टिगेषन यूनिट फोर क्राईम अगेन्स्ट वूमेन‘‘ प्रकोष्ट का गठन, 

महिलाओ पर अत्चाचार सम्बन्धी गम्भीर अपराधो में होगा प्रभावी अनुसंधान व पर्यवेक्षण,

           राज्य सरकार के आदेषानुसार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पु.अ./म.अ./19/ 10431-490 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फोर क्राईम अगेन्स वूमेन (ैप्न्ब्।ॅ) स्थापित किये जानें के निर्देषो की पालना में आज दिनांक  22.08.19 को जिले में महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ को विलोपित कर ‘‘स्पेषल इन्वेस्टिगेषन यूनिट फोर क्राईम अगेन्स्ट वूमेन‘‘ प्रकोष्ट का गठन किया गया है जिसमंे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीयों को पदस्थापित किया गया है।
01. श्री धन्नापुरी गोस्वामी, आरपीएस, उ0पु0अ0, महिला अपराध अनुसंधान सैल, बाड़मेर।
02. श्री रामप्रताप सिंह, पुलिस निरीक्षक, अपराध सहायक।
03. श्रीमती मीनाक्षी मालवीय, उप निरीक्षक, पुलिस लाईन, बाड़मेर।
04. श्री देवाराम हैड कानि. 82 महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ, बाड़मेर।
05. श्रीमती रतनकंवर, हैड कानि. 944, पुलिस लाईन, बाड़मेर।
06. श्रीमती कमला म.कानि. 889 महिला यौन अपराध निवारण प्रकोष्ठ, बाड़मेर।
07. श्री दिलीपकुमार कानि. चालक 425, पुलिस लाईन, बाड़मेर।
           जिला स्तर पर उप अधीक्षक पुलिस, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फोर क्राईम अगेन्स वूमेन (ैप्न्ब्।ॅ) के प्रभारी अधिकारी होंगे, जिनके अधीन महिला थाना, एसजेपीयू, सेल फोर सीनियर सिटीजन एवं एएचटी प्रकोष्ठ कार्य करेंगे। इस प्रकोष्ठ द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किया जायेगा।
महिला संबंधी गम्भीर अपराध यथा गैंगरेप, बलात्कार, दहेज हत्या दहेज आत्महत्या को दुष्प्रेरण, सोसल मीडिया पर धमकाकर कोई अपराध कारित करना, छेड़छाड़ का गम्भीर प्रकृति का अपराध, महिलाओं के संबंध में साइबर अपराध का पर्यवेक्षण।
पोक्सो के गम्भीरतम (धारा 376ए, 376 एबी) अपराधों का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण करना।
एफआर की सूरत में पोक्सो एवं गैंगरेप के चर्चित प्रकरणों का पर्यवेक्षण।
महिला थाना पर्यवेक्षण।
प्रत्येक थाने में कार्यरत बाल कल्याण अधिकारी (एएसआई स्तर का अधिकारी) नियुक्त हैं। जो जिला नोडल अधिकारी को पाक्षिक/मासिक सूचना प्रेषित करेंगे।
विधि संघर्षरत, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा  पीड़ित बच्चों के उपचार, विकास एवं पुनर्वास संबंधी कार्य का संपादन अपने पर्यवेक्षण में सम्पादित करायेंगे।
बच्चों के माध्यम से मादक पदार्थो के क्रय-विक्रय, उनके द्वारा परिवहन, भिक्षावृति के कार्य को रोकने के लिए अपने पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करायेंगे।
थाना स्तर पर महिला परामर्श डेस्क/बाल कल्याण अधिकारी डेस्क में नियुक्त सहायक उप निरीक्षक को थाना स्तर पर इस सैल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जो जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के परिवाद व समस्याओं पर स्थानीय पुलिस संज्ञान में लाकर उनका त्वरित निस्तारण करायेंगे।
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक पुलिसिंग गैर सरकारी संगठनों व अन्य कल्याण समुहों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
सीनियर सिटीजन के लिए बनाये गये आश्रय स्थलों में जाकर उनकी देखभाल करना एवं उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनके निस्तारण हेतु उचित कदम उठाने का कार्य करेंगे।
मानव तस्करी रोकने एवं गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश कर पुनर्वास करना।
बाल मजदूरी व बालश्रम को रोकना व उन संस्थानों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करना।



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