शुक्रवार, 5 जुलाई 2019

जैसलमेर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन करने एव खाद्य पदार्थाे में मिलावट करने पर दोषियों के विरूद्व जुर्माना

 जैसलमेर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन करने एव खाद्य पदार्थाे में मिलावट करने पर दोषियों के विरूद्व  जुर्माना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरणों में दिए निर्णय में सुनाया जुर्माना
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       जैसलमेर, 05 जुलाई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णय अधिकारी जैसलमेर भागीरथ विष्नोई ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रकरणांे में उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 के तहत फैसला सुनाते हुए दोषियों पर जुर्माना से दण्डित किया गया।

       अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन करने पर फर्म मैसर्स अषोक कुमार बिसानी, गायत्री भाटिया मैसर्स पीबीसी एजेन्सी भाटिया मार्केट जैसलमेर, सुनिल अग्रवाल व मधु अग्रवाल पिंकसिटी आॅयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड जयपुर पर 1-1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार फरसाराम राठी मैसर्स दीपिका प्रोविजन स्टोर किले के पास पोकरण पर धारा 52 के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये का, दोषी जोरवारसिंह राजपुरोहित मैसर्स ओम जोधपुर मिष्ठान भण्डार रामगढ पर धारा 51 के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार दोषी मांगीलाल कुमावत मैसर्स रामदेव मिष्ठान भण्डार रामदेवरा पर धारा 51 के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये, मगापूरी स्वामी मैसर्स रामदेव आईसक्रीम एवं आईस फैक्ट्री दरिया नाथ की बावडी जैसलमेर पर धारा 51 के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये, दोषी किषनलाल सुथार मैसर्स ट्यूलिप होटल इन्दिरा काॅलोनी जैसलमेर पर धारा 51 के तहत 3 लाख रूपये का जुर्माना, दोषी स्वरूपसिंह राजपुरोहित मैसर्स श्रीराम स्वीट होम पोकरण पर धारा 51 के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये तथा दोषी उगाराम कुमावत मैसर्स कुमावत किराण स्टोर गडीसर चैराहा जैसलमेर पर धारा 52 के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देष दिए कि वे संबंधित दोषियों से जुर्माना राषि वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद में चालान जरिये जमा करावें एवं चालान की प्रति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जैसलमेर में जमा करावें।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

15 जुलाई तक आवेदन करने

पर मिलेगा प्रथम किष्त का लाभ

       जैसलमेर, 05 जुलाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान पंजीयन की सतत प्रक्रिया में कभी भी भाग लेकर योजना का लाभ उठा सकते है। 15 जुलाई तक आवेदन करने वाले किसानों को योजना की प्रथम किष्त का लाभ मिल सकेगा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने किसानों को ई-मित्र के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन करवाने के लिए जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को जानकारी देने के निर्देष दिए है।

जिला कलक्टर मेहता ने बताया कि किसानो तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए पटवार मण्डल स्तर तक इसका सघन प्रचार-प्रसार सुनिष्चित करने के निर्देष दिए गए है ताकि हर किसान इस योजना के अन्तर्गत अपना आॅनलाईन आवेदन नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से कर सकें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानंमत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हैक्टेयर तक राईडर समाप्त कर पात्र लोगों के लिए नई गाईडलाईन जारी कर दी है। पूर्व में किसान सम्मान निधि का फायदा उन्हीं किसानांे को मिल रहा था जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं थी। उन्होंने बताया कि अब केन्द्र सरकार ने नई गाईडलाईन जारी कर भूमिहीन को छोडकर अन्य किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है। उन्होंने यह भी निर्देष दिए कि विभिन्न माध्यमों के जरिये किसानों तक यह जानकारी पहुंचाई जाये कि ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने पर उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। पंजीकरण करवाने के लिए किसानांे को नजदीकी ई-मित्र केन्द्रों पर भूमि की जमाबंदी, आधार कार्ड और फोटो युक्त बैंक पासबुक के साथ उपस्थित होना होगा।

       उन्होंने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिले के उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों के साथ ही गिरदावरों को निर्देष दिए कि वे इस कार्य में विषेष रूचि दिखाकर सभी किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर आॅनलाईन पंजीयन करवाना सुनिष्चित करेगंे।

      उन्हांेने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6 हजार रूपये 3 किष्तों में जमा होगें। नई गाईडलाईन के अनुसार वर्तमान, पूर्व मंत्री, वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, महापौर एवं जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं राज्य सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी एवं पेंषनर्स, बोर्ड, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए है हालांकि मस्टीटास्क स्टाॅफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं गु्रप डी के सरकारी कर्मचारियांे को इस योजना का फायदा मिलेगा। आयकर दाता किसान भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने गए है। इसके अलावा डाॅक्टर, इन्जिनियर, चार्टेड अकाउन्टेंट एवं आर्किटेक भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि उप निवेषन विभाग के काष्तकारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए अत्यन्त शीघ्र पंजीयन की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

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जरूरतमद बच्चो की सहायता के लिए पालनहार योजना

       जैसलमेर 5जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पालनहार योजना संचालित है। सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि पालनहार योजना में 9 श्रेणी के बच्चे जिसमें निराश्रित पेंषन की पात्र विधवा माता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, अनाथ बच्चे ,पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चे, विषेष योग्य जन(दिव्यांग)माता-पिता के बच्चे, तलाक षुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे,कुष्ठ रोग से पींडित माता-पिता के बच्चे, एच0आई0वी0/एड््स पीडित माता पिता के बच्चे, मृृत्यु दण्ड /आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष तक की है के परिवारों को योजना के अन्तर्गत  लाभ प्रदान किया जाता है।

      उन्होने बताया कि योजना के अन्तर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 500 तथा 6 वर्ष या इससे अधिक आयु के 18 वर्ष तक के बच्चे को विद्यालय में अध्ययनरत होने पर 1000 प्रतिमाह की दर से लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होने बताया कि योजना के लाभ हेतु आवेदक को ई-मित्र केन्द्र/ राजीव सेवा केन्द्र पर जाकर आॅनलाईन आवेदन कराना होगा । इस हेतु अपने मूल दस्तावेज भामाषाह कार्ड, आधार कार्ड,अनाथ बच्चो का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैक खाता पास बुक ,विकलांग प्रमाण पत्र, राषन कार्ड ,परिचय पत्र  तथा बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र में नामांकित (2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम आयु के ) या विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र(5 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के ) ले जाना होगा । योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगो तक पहॅुचे इस हेतु जिला षिक्षा अधिकारियों से अपील हैं कि अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानांे को इस संबंध में निर्देष प्रदान करावें कि विद्यालय में अध्ययनरत  ऐसे बच्चे जिनको पालनहार योजना से जोडा जा सकता है उनका  चिन्हीकरण कर योजना से जोडे जाने हेतु उनकी मदद कर उनका आवेदन करावें  ताकि वे परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके ।

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