शुक्रवार, 14 जून 2019

जैसलमेर, सिलिकोसिस/एस्बेसटोटिस बीमारी से पीड़ित एवं मृतक एवं मृतकों के उत्तराधिकारियों को की गई दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राषि प्रदान करने की स्वीकृति जारी

जैसलमेर,  सिलिकोसिस/एस्बेसटोटिस बीमारी से पीड़ित एवं

 मृतक एवं मृतकों के उत्तराधिकारियों को

की गई दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह सहायता

 राषि प्रदान करने की स्वीकृति जारी



     जैसलमेर, 14 जून। खान (ग्रुप-2) विभाग के संषोधित आदेष दिनांक 30 मई की अनुपालना में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों तथा मृतकों का उत्तराधिकारियों को प्रत्येक खान श्रमिक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राषि जैसलमेर जिला खनिज फाउण्डेषन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी) कोष से प्रदान करने के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता द्वारा शुक्रवार को कुल 9 लोगों को कुल राषि रुपये 18 लाख की अनुग्रह सहायता राषि प्रदान करने की स्वीकृति जारी की गई है।

       जिला कलक्टर मेहता द्वारा इस संबंध में जारी किए गए एक आदेष के अनुसार मेघवालों की ढांणी-मानासर निवासी मेहाराम पुत्र श्री सतूराम ,खींवसर-भणियांणा निवासी राणाराम पुत्र कलाराम को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राषि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार फलसूण्ड-पोकरण निवासी धनाराम पुत्र दरुराम ,गोरालिया-भीखोड़ाई जूनी निवासी हरिराम पुत्र सूजाराम ,पप्पूराम पुत्र सूजाराम और राणाराम पुत्र सूजाराम ,लोंगासर ,धौलसर  निवासी राणाराम बिजलाराम ,फतेहगढ-माधोपुरा निवासी नगाराम पुत्र डूंगरराम के साथ ही बारट का गांव निवासी गेंवाराम पुत्र भींयाराम को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राषि प्रदान किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत की गई राषि का संबंधित सिलिकसेसिस पीड़ितों को भुगतान जैसलमेर जिला खनिज फाउण्डेषन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी) कोष से अविलम्ब करने की कार्यवाही की जाएगी।

--

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें