*अलवर रेप केस में फंसा पत्रकार, हो सकती है 2 साल की जेल*
न जाने कितने भर्ष्टा को खुशी होगी
राजस्थान में अलवर के नारायणपुर थाने में रेप मामले के एक महीने बाद एक पत्रकार पर भी गाज गिरी है. पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू हो गई है. दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है.
राजस्थान के अलवर जिले में एक रेप केस में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अलवर के नारायणपुर थाने में मंगलवार को जयपुर के एक अखबार के पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपी अलवर के प्रदीप के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 228क और 23 पॉक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 228क में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है.
*3 मई को पत्रकार ने फोन पर ली जानकारी*
नारायणपुर थाना प्रभारी अतर सिंह ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने पीड़ित की पहचान उजागर करने का मामला दर्ज कराया है. सोमवार को रिपोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से कहा गया कि 3 मई को जयपुर के एक अखबार के पत्रकार प्रदीप निवासी नारायणपुर ने उन्हें फोन किया और दुष्कर्म की घटना की जानकारी ली थी. उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था लेकिन पत्रकार ने नाम नहीं छापने और उजागर नहीं होने की बात कहते हुए नाम और पता पूछ लिया.
*अखबार में पीड़िता की पहचान उजागर*
पीड़ित के परिजनों की ओर से दर्ज केस के अनुसार 4 मई को प्रकाशित अखबार में दुष्कर्म पीड़िता की पूरी जानकारी उजागर की गई. पीड़ित परिवार का कहना है कि अखबार में जानकारी प्रकाशन के बाद उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है और मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई है.
न जाने कितने भर्ष्टा को खुशी होगी
राजस्थान में अलवर के नारायणपुर थाने में रेप मामले के एक महीने बाद एक पत्रकार पर भी गाज गिरी है. पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू हो गई है. दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है.
राजस्थान के अलवर जिले में एक रेप केस में पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अलवर के नारायणपुर थाने में मंगलवार को जयपुर के एक अखबार के पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपी अलवर के प्रदीप के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 228क और 23 पॉक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 228क में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है.
*3 मई को पत्रकार ने फोन पर ली जानकारी*
नारायणपुर थाना प्रभारी अतर सिंह ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने पीड़ित की पहचान उजागर करने का मामला दर्ज कराया है. सोमवार को रिपोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से कहा गया कि 3 मई को जयपुर के एक अखबार के पत्रकार प्रदीप निवासी नारायणपुर ने उन्हें फोन किया और दुष्कर्म की घटना की जानकारी ली थी. उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था लेकिन पत्रकार ने नाम नहीं छापने और उजागर नहीं होने की बात कहते हुए नाम और पता पूछ लिया.
*अखबार में पीड़िता की पहचान उजागर*
पीड़ित के परिजनों की ओर से दर्ज केस के अनुसार 4 मई को प्रकाशित अखबार में दुष्कर्म पीड़िता की पूरी जानकारी उजागर की गई. पीड़ित परिवार का कहना है कि अखबार में जानकारी प्रकाशन के बाद उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है और मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई है.
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