बाड़मेर मंे बुधवार को 2.25 लाख मतदाता लेंगे मतदान करने की शपथ
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने शपथ दिलवाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियांे को दिए निर्देश।
बाड़मेर, 25 मार्च। बाड़मेर जिले मंे 27 मार्च को 2.25 लाख मतदाता एक ही समय 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मंे मतदान करने की शपथ लेकर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने विकास अधिकारियांे एवं महिला अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियांे को निर्देशित किया है।
स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियांे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी मंे 27 मार्च को 2.25 लाख मतदाता मतदान करने की शपथ लेकर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उनके मुताबिक बाड़मेर जिले मंे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 21275 कार्याें पर नियोजित 2 लाख 4 हजार 159 श्रमिकांे को 27 मार्च को प्रातः 11 बजे मतदान करने की शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए संबंधित विकास अधिकारियांे को पंचायत प्रसार अधिकारियांे, ग्राम विकास अधिकारियांे, कनिष्ठ सहायकांे एवं ग्राम रोजगार सहायकांे एवं अन्य कार्मिकांे के सहयोग से कार्य योजना बनाकर आवश्यक रूप से लोकसभा आम चुनाव 2019 मंे मतदान करने की शपथ दिलाने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआंे, सहायिकाआंे, आशा सहयोगिनियांे एवं अन्य महिलाओं को 27 मार्च को प्रातः 11 बजे मतदान करने की शपथ दिलाने के लिए निर्देशित किया गया है। उनके मुताबिक मतदान की शपथ दिलाने के समय के फोटोग्राफ, वीडियो सोशियल मीडिया पर भी शेयर करने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान अधिकारियांे का प्रशिक्षण प्रारंभ,चुनाव प्रक्रिया से रूबरू कराया
-लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अधिकारियांे का प्रथम प्रशिक्षण 28 मार्च तक आयोजित होगा।
बाड़मेर, 25 मार्च। लोकसभा आम चुनाव के लिए द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियांे का प्रथम प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय मंे सोमवार से प्रारंभ हुआ। इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता से जुड़े विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी गई।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि मतदान अधिकारी टीम भावना से कार्य करते हुए सजग रहकर चुनाव संबंधित कार्य संपादित करवाएं। उन्हांेने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान चुनाव प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी लेने के साथ किसी भी प्रकार की शंका होने पर समाधान करवाकर जाएं। उन्हांेने कहा कि पूरे सिस्टम को फालो करते हुए प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी से करें। ताकि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाया जा सके। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियांे को चुनाव प्रक्रिया एवं आदर्श आचार संहिता के बारे मंे पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतदान के दिन अथवा इससे पूर्व किसी प्रकार की दिक्कत आने पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उसका समाधान सुनिश्चित करें। उन्हांेने कहा कि मतदान प्रक्रिया से जुड़े समस्त अधिकारियांे एवं कार्मिकांे की जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो। उन्हांेने मतदान अधिकारियांे को गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इस दौरान अस्टिटेंट प्रोफेसर मुकेश पचौरी एवं अन्य मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान अधिकारियांे के कर्तव्यांे एवं चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलूआंे के बारे मंे पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के जरिए विस्तार से जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अधिकारियांे का प्रथम प्रशिक्षण 28 मार्च तक प्रातः 9 से सांय 6 बजे तक आयोजित होगा।
मेलांे मंे ईवीएम एवं वीवीपेट से मतदान की जानकारी दी
बाड़मेर, 25 मार्च। बाड़मेर जिले मंे स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियांे के तहत ग्राम पंचायत मोकलसर एवं महिलावास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चामुण्डा माता एवं खेतलाजी मेले में ईवीएम एवं वीवीपेट से मतदान के बारे मंे जानकारी दी गई।
इस अवसर पर सिवाना पंचायत समिति के विकास अधिकारी सांवलाराम चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 29 अप्रैल को मतदान होगा। कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए स्वयं मतदान करने के साथ जान पहचान वालांे को इसके लिए प्रेरित करें। उन्हांेने कहा कि इस बार वोटर पर्ची के आधार पर मतदान नहीं किया जा सकेगा। ऐसे मंे निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 11 तरह के पहचान पत्रांे मंे से एक पहचान पत्र मतदान करते समय अपने साथ अवश्य लेकर आएं। इस दौरान विकास अधिकारी सांवलाराम चौधरी के निर्देशन मंे स्वीप टीम ने मेले में उपस्थित जन समुदाय को वीवीपेट एवं ईवीएम मशीन से मतदान करने की प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित जन समुदाय को आगामी 29 अप्रेल 2019 को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया।
28 एवं 29 अप्रैल को पिं्रट मीडिया में
प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए लेनी होगी अनुमति
बाड़मेर, 25 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को 28 एवं 29 अप्रैल को पिं्रट मीडिया में प्रकाशित कराने वाले विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर आवश्यक रूप से अधिप्रमाणन करवाना होगा। इसके अलावा ई-पेपर में भी प्रकाशित विज्ञापनों को सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर अधिप्रमाणन समिति एमसीएमसी का गठन किया गया है। गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण के लिए विज्ञापन सक्षम समिति से अधिप्रमाणन करवाने के पश्चात ही प्रसारित किए जा सकते है। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित कराना होगा। उन्होंने बताया कि 28 एवं 29 अप्रैल से पूर्व पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणन के दायरे से बाहर है। लेकिन 28 एवं 29 अप्रैल को जो भी लोकसभा चुनाव अभ्यर्थी या राजनीतिक दल पिं्रट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन आदि के जरिए चुनाव प्रसार करवाना चाहेंगे, उन्हें विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि नियमों की पालना नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
लोकसभा चुनाव के दौरान होर्डिग साईट्स का आवंटन होगा
बाड़मेर, 25 मार्च। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को उनके चुनाव प्रचार के लिए बाड़मेर जिले में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिग्स के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र मंे सार्वजनिक स्थानों का चिह्नीकरण करने के साथ संबंधित नगर निकाय एवं पंचायत समिति की ओर से दर निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि विज्ञापन स्थलों की यह सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पर जिला स्तरीय कमेटी इन स्थानों का आवंटन करेगी। संबंधित राजनीतिक दलों की ओर से दिया जाने वाला निर्धारित शुल्क संबंधित ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के विकास मद में जमा कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विज्ञापन स्थलों के आवंटन के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विज्ञापन स्थलों का आवंटन करेगी। राजनीतिक दल निर्धारित शुल्क जमा कराकर इन विज्ञापन स्थलों की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। उनके मुताबिक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात यदि आवेदन कम है और स्थान अधिक है तो समस्त आवेदनों को स्वीकार करते हुए समिति विज्ञापन स्थल आवंटन करेंगी। यदि आवेदन अधिक है और स्थान कम है तो समानुपातिक रूप से आवंटन किया जावेगा। यदि किसी एक विशेष विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन है तो पारदर्शिता के साथ जरिए लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। इसी तरह के सभी जारी किए जाने वाले आदेशों की प्रति निर्वाचन व्यय अन्वेक्षण शाखा को भिजवाई जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों के खर्चे की राशि में उक्त व्यय को शामिल किया जा सके। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में प्रकरण जिला निर्वाचन अधिकारी को रेफर किया जाएगा।
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