झालावाड़ ग्रामीणों की समस्याओं का तत्परता से करें समाधान
- जिला कलक्टर
झालावाड़ 19 फरवरी। पंचायत समिति खानपुर की मूण्डला ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में मंगलवार को जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनकी समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जाना सुनिश्चित करें।
इस दौरान कृषकों ने अपना खेत अपना काम योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचायत के मुकाबले मूण्डला ग्राम पंचायत में कम स्वीकृतियां जारी होने की शिकायत की। जिस पर जिला कलक्टर ने इस योजना के तहत अधिकाधिक स्वीकृतियां जारी कर किसानों को अपना खेत अपना काम योजना में लाभान्वित करने के निर्देश विकास अधिकारी को दिए।
जिला कलक्टर ने जनसुनवाई के दौरान पालनहार योजना के अन्तर्गत फुला बाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर फुला बाई को इस योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भी लाभान्वित किए जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने भैरूजी का बाग की सरकारी भूमि तथा रास्ते के अतिक्रमण को सात दिवस में हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी निर्देश को दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने अभी तक भूखण्डों के पट्टों के लिए आवेदन नहीं किया है वे बुधवार को ही ग्राम सचिव के यहां पट्टे बनवाने के लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यों का समूह मापन करवाया जाए ताकि उन कार्यों में लगे मजदूरों को उचित मजदूरी मिले।
महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक डॉ. जी.एम. सैयय्द ने जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी और 21 वर्ष से कम उम्र के लडके का विवाह करना गैर कानूनी है अगर कोई माता-पिता, रिश्तेदार इससे कम उम्र के बच्चों का विवाह करता हुआ पाया गया और इससे संबंधित टेन्ट, बैण्डबाजे डेकोरेशन, कार्ड छापने वाली प्रिन्टिग मशीन के मालिक, किराना दुकानदार सहित अन्य विवाह में सेवाप्रदाता कोई भी व्यक्ति शामिल होता है तो उसे कानूनी तौर पर बाल विवाह का गुनाहगार मानते हुए 2 वर्ष की सजा व 2 लाख रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के अन्तर्गत सरपंच शिमला देवी व जिला रसद अधिकारी मनीषा तिवारी, द्वारा गर्भवती महिला गीता बाई की गोद भराई की रस्म करवाई गई। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं से अवगत कराया। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी भागीरथ राम, विकास अधिकारी सुधीर पाठक सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलक्टर द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्र परिसर में पौघारोपण भी किया गया।
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- जिला कलक्टर
झालावाड़ 19 फरवरी। पंचायत समिति खानपुर की मूण्डला ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में मंगलवार को जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनकी समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जाना सुनिश्चित करें।
इस दौरान कृषकों ने अपना खेत अपना काम योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचायत के मुकाबले मूण्डला ग्राम पंचायत में कम स्वीकृतियां जारी होने की शिकायत की। जिस पर जिला कलक्टर ने इस योजना के तहत अधिकाधिक स्वीकृतियां जारी कर किसानों को अपना खेत अपना काम योजना में लाभान्वित करने के निर्देश विकास अधिकारी को दिए।
जिला कलक्टर ने जनसुनवाई के दौरान पालनहार योजना के अन्तर्गत फुला बाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर फुला बाई को इस योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भी लाभान्वित किए जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने भैरूजी का बाग की सरकारी भूमि तथा रास्ते के अतिक्रमण को सात दिवस में हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी निर्देश को दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने अभी तक भूखण्डों के पट्टों के लिए आवेदन नहीं किया है वे बुधवार को ही ग्राम सचिव के यहां पट्टे बनवाने के लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यों का समूह मापन करवाया जाए ताकि उन कार्यों में लगे मजदूरों को उचित मजदूरी मिले।
महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक डॉ. जी.एम. सैयय्द ने जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी और 21 वर्ष से कम उम्र के लडके का विवाह करना गैर कानूनी है अगर कोई माता-पिता, रिश्तेदार इससे कम उम्र के बच्चों का विवाह करता हुआ पाया गया और इससे संबंधित टेन्ट, बैण्डबाजे डेकोरेशन, कार्ड छापने वाली प्रिन्टिग मशीन के मालिक, किराना दुकानदार सहित अन्य विवाह में सेवाप्रदाता कोई भी व्यक्ति शामिल होता है तो उसे कानूनी तौर पर बाल विवाह का गुनाहगार मानते हुए 2 वर्ष की सजा व 2 लाख रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के अन्तर्गत सरपंच शिमला देवी व जिला रसद अधिकारी मनीषा तिवारी, द्वारा गर्भवती महिला गीता बाई की गोद भराई की रस्म करवाई गई। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं से अवगत कराया। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी भागीरथ राम, विकास अधिकारी सुधीर पाठक सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलक्टर द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्र परिसर में पौघारोपण भी किया गया।
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