सोमवार, 4 फ़रवरी 2019

बाड़मेर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत -जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बाड़मेर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत
-जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


बाड़मेर, 04 फरवरी। बाड़मेर जिले मंे तीसवां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सोमवार को प्रारंभ हुआ। जिला मुख्यालय पर इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने आमजन को यातायात नियमांे की जानकारी देने के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने आम जनता से यातायात नियमांे की पालना करने की अपील की है। उन्हांेने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले हेलमेट की अनिवार्यता को लागू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए है। उन्हांेने जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा को वाहन चालकांे की भी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि सभी हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए इस अभियान मंे भागीदारी बनें। उनकी ओर से निर्देश दिए जाएंगे कि कलेक्ट्रेट स्टाफ भी दुपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम, पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह, थार सड़क सुरक्षा समिति के महेश पनपालिया, रामकुमार जोशी, पुरूषोतम खत्री, समाजसेवी कैलाश कोटडि़या समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जागरूकता रैली मंे शामिल दुपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकांे ने शहर के विभिन्न मार्गाें से गुजरते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। दस फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियांे के साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन स्पीड जांच, ओवरक्राउडिंग, ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग के खिलाफ कार्यवाही, लेन ड्राइविंग, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन डॉक्यूमेंट, वाहन फिटनेस जांच, वाहनांे मंे सुरक्षा उपायों की जांच, सड़क संकेतों को दुरुस्त करने तथा वाहन चालकांे की आंखांे की जांच जैसे कार्य संपादित किए जाएंगे।
सड़क सुरक्षा सप्ताह मंे आजः राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 5 फरवरी को वाहनांे की चैकिंग, रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा डाक बंगला परिसर मंे प्रातः 11 बजे से चालकों का नेत्र परीक्षण किया जाएगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक कल

बाड़मेर, 04 फरवरी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान अभाव संवत 2075 के दौरान जिले मंे संचालित की जाने वाले राहत गतिविधियांे मंे पशु संरक्षण के लिए गौशालाआंे को पशु शिविर घोषित करने, असहाय एवं आवारा पशुआंे के लिए पशु शिविर खोले जाने, पशुपालकांे को अनुदानित दरांे पर चारा उपलब्ध करवाने करवाने के लिए चारा डिपो खोलने, समस्त जिले मंे पेयजल के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से प्रेषित किए गए प्रस्तावांे के अनुमोदन एवं अभाव संवत 2074 मंे करवाए गए पेयजल परिवहन के विरूद्व होने वाले व्यय का अनुमोदन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि इस बैठक मंे राजस्व मंत्री, सांसद, जिला प्रमुख, विधायकगण को आमंत्रित किया गया है।

सात फरवरी से आयोजित होंगे फसली ऋण माफी शिविर
-सहकारी बैंकों के पात्र किसानों को मिलेंगे ऋण माफी प्रमाण पत्र
बाड़मेर, 04 फरवरी। सहकारी बैंकांे के पात्र किसानांे को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियांे मंे 7 फरवरी से फसली ऋण माफी शिविर आयोजित होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
निर्देशांे के अनुसार 7 फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले फसली ऋण माफी के शिविरों में सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र का वितरण किए जाएंगे। इसको राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता मानते हुए सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सांख्यिकी विभाग एवं सहकारिता के अधिकारियों के बीच में समन्वय सुनिश्चित करते हुए समय पर किसानांे का डेटा लोन वेवर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। जिला कलक्टर्स को स्वयं अपने स्तर से रेण्डमली चैक करने तथा निगरानी की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर उपलब्धता के अनुसार अपने-अपने जिलों में आयोजित होने वाले ऋण माफी शिविरों में उपस्थित रहें। ताकि पात्र किसान को मिलने वाला लाभ सुनिश्चित हो सके। पात्र किसानों को समय पर सूचना मिल जाए, इसके लिए सहकारिता विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा संबंधित जिला कलक्टर के साथ तालमेल के साथ कार्य करें।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोकः ऋण माफी से जुड़े कोई भी अधिकारी जिला कलक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस संबंध मंे मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया है। इसके अलावा जिस विधानसभा क्षेत्र में शिविर का आयोजन होना है वहां के जन प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना समय पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

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