*बिग ब्रेकिंग।।*
*बीकानेर पाक नागरिकों को 48 घंटे मे बीकानेर छोडने के आदेश*
*धारा 144 लागू*
बीकानेर/ पुलवामा आतंकी घटना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने बीकानेर जिले में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर बाहर जाने को कहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में धारा 144 लागू की है जिसके आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में यदि कोई पाक नागरिक मौजूद है तो उसे स्वयं ही जिले से बाहर जाना होगा। इसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जिले से बाहर खदेड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पुलवामा में आतंकी हमले से सीमावर्ती जिले में आमजन में पाकिस्तान के प्रति भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोई पाकिस्तान के झंडे जला रहा है तो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। ऐसे वातावरण में जिले में किसी भी पाक नागरिक की मौजूदगी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती। जिल मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार जिले में इस निषेधाज्ञा लागू होने के बाद न तो कोई पाक नागरिक जिले में प्रवेश कर सकेगा और न ही किसी धर्मशाला, होटल या अस्पताल में पाक नागरिकों रुकने की इजाजत है। धर्मशाला, होटल या अस्पताल में ठहराने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देशभर में बीकानेर जिला कलक्टर ने सबसे पहले इस आशय का आदेश निकाला है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने बताया कि सीमावर्ती जिला होने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों के रहने, विचरण एवं ठहराव के कारण आंतरिक सुरक्षा के मध्यनजर निषेधाज्ञा के प्रावधान लागू किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश के बाद शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तान नागरिकों को 48 घंटे का समय दिया गया जिसमें वे अपना सामान समेट कर जिले की सीमा से बाहर जा सके। इसके बाद पुलिस की सख्ती शुरू होगी। पुलिस ने इस आदेश के बाद से ही अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है।इसी तरह बीकानेर जिले के निवासी भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नही रखेंगे और न ही पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार देंगे। यहां रहने वाले भारतीय पाकिस्तान से प्राप्त हो रही स्पूफ कॉल्स के मध्यनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य और संवेदनशील जानकारी अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नही करेगा।
आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नही करेगा अन्यथा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश तत्काल प्रभाव से सोमवार से लागू हो गए हैं तथा ये आदेश आगामी दो माह तक या उससे पूर्व निरस्त कर दिए जाने तक प्रभावशाली रहेंगे। आदेशानुसार इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया जाएगा।
*बीकानेर पाक नागरिकों को 48 घंटे मे बीकानेर छोडने के आदेश*
*धारा 144 लागू*
बीकानेर/ पुलवामा आतंकी घटना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने बीकानेर जिले में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर बाहर जाने को कहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में धारा 144 लागू की है जिसके आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में यदि कोई पाक नागरिक मौजूद है तो उसे स्वयं ही जिले से बाहर जाना होगा। इसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जिले से बाहर खदेड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पुलवामा में आतंकी हमले से सीमावर्ती जिले में आमजन में पाकिस्तान के प्रति भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोई पाकिस्तान के झंडे जला रहा है तो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। ऐसे वातावरण में जिले में किसी भी पाक नागरिक की मौजूदगी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती। जिल मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार जिले में इस निषेधाज्ञा लागू होने के बाद न तो कोई पाक नागरिक जिले में प्रवेश कर सकेगा और न ही किसी धर्मशाला, होटल या अस्पताल में पाक नागरिकों रुकने की इजाजत है। धर्मशाला, होटल या अस्पताल में ठहराने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देशभर में बीकानेर जिला कलक्टर ने सबसे पहले इस आशय का आदेश निकाला है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने बताया कि सीमावर्ती जिला होने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों के रहने, विचरण एवं ठहराव के कारण आंतरिक सुरक्षा के मध्यनजर निषेधाज्ञा के प्रावधान लागू किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश के बाद शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तान नागरिकों को 48 घंटे का समय दिया गया जिसमें वे अपना सामान समेट कर जिले की सीमा से बाहर जा सके। इसके बाद पुलिस की सख्ती शुरू होगी। पुलिस ने इस आदेश के बाद से ही अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है।इसी तरह बीकानेर जिले के निवासी भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नही रखेंगे और न ही पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार देंगे। यहां रहने वाले भारतीय पाकिस्तान से प्राप्त हो रही स्पूफ कॉल्स के मध्यनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य और संवेदनशील जानकारी अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नही करेगा।
आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नही करेगा अन्यथा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश तत्काल प्रभाव से सोमवार से लागू हो गए हैं तथा ये आदेश आगामी दो माह तक या उससे पूर्व निरस्त कर दिए जाने तक प्रभावशाली रहेंगे। आदेशानुसार इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया जाएगा।
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