जालोर,जिला कलक्टर सोनी ने केन्द्रीय सहकारी बैंक का किया निरीक्षण
जालोर, 4 जनवरी। जिला कलक्टर महेन्द्र सोनी ने शुक्रवार को जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों व कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए।
जिला कलक्टर महेन्द्र सोनी ने बापू नगर काॅलोनी में स्थित जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के निरीक्षण के तहत बैंक की अमानतों, ऋण वितरण, वसूली एवं ऋण माफी योजना व फसल बीमा योजना से संबंधित प्रगति तथा बैंक स्टाफ की अति अल्पता के मध्य नजर स्टाफ स्ट्रेन्थ के संबंध में समीक्षा करते हुए बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने तथा बैंक की समस्त शाखाओं को बिजली की बचत के लिए सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए।
सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक ओमपालसिंह ने जिला कलक्टर को बैंक के नवीन प्रधान कार्यालय का अवलोकन करवाया तथा राज्य सरकार की बैंक द्वारा किसानों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी व प्रगति से अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला कलक्टर व बैंक के प्रशासक महेन्द्र सोनी का बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।
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धातु निर्मित मांझे की बिक्री व उपयोग निषेध व प्रतिबन्धित
जालोर, 4 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का प्रयोग करते हुए जालोर जिले में धातु निर्मित मांझा की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित किया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने बताया कि जिले में मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित ‘‘धातु निर्मित मांझा’’ प्रयुक्त किया जाता हैं। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता हैं जो पतंग के पेंच लडाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता हैं जिसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान-माल का नुकसान होना संभाव्य हैं साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई मंे बाधा उत्पन्न होना भी संभाव्य हैं। इस समस्या व खतरे के निवारण के लिए पक्का धागा, नायलाॅन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सिक मेटेरियल यथा आईरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो, के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जावें।
जिला मजिस्ट्रेट ने लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु-पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धातु निर्मित मांझा (पक्का धागा, नायलाॅन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सिक मेटेरियल यथा आईरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग राजस्व जिला जालोर के क्षेत्राधिकार में निषेध व पूर्ण प्रतिबन्धित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि इस आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 5 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2019 तक प्रभावी रहेगा।
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राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में महाविद्यालय में रविवार को सेमीनार
जालोर, 4 जनवरी। जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में 6 जनवरी रविवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में सेमीनार का आयोजन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) महेन्द्र सोनी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में महाविद्यालयों व विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के मध्य वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पेंटिंग व महिला मतदाता के रूप में शत-प्रतिशत पंजीकरण आदि पर 6 जनवरी रविवार को चर्चा व परिचर्चा सेमीनार का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सेमीनार के आयोजन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जालोर को नोडल अधिकारी बनाया गया गया हैं तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व महिला महाविद्यालय के प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालोर, तहसीलदार जालोर, जालोर विकास अधिकारी, जालोर नगरपरिषद आयुक्त व जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को आयोजन से संबंधित व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं।
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भूतपूर्व सैनिकों व वन विभाग की सेवानिवृत महिलाओं की भर्ती 7 जनवरी से
जालोर, 4 जनवरी। 128वीं पैदल वाहिनी पर्यावरण, राज रिफ में विभिन्न पदों पर भूतपूर्व सैनिकों व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सेवानिवृत महिलाओं की भर्ती 7 से 10 जनवरी तक बटालियन मुख्यालय, आर.सी.पी. काॅलोनी, श्रीमोहनगढ़ (जैसलमेर) में आयोजित की जााएगी।
जिला कलक्टर महेन्द्र सोनी ने बताया कि भर्ती के लिए केवल राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केन्द्र सरकार व वन विभाग राजस्थान की सेवानिवृत महिलाएं पात्र होंगी। 128वीं पैदल वाहिनी पर्यावरण, राज रिफ में सपोर्ट स्टाफ के 1 पद, रसाईया के 3 पद, रसोईया स्पेशल के 1 पद, धोबी के 1 पद, लिपिक के 3 पद व सिपाही सामान्य ड्यूटी के 200 पदों पर भर्ती की जाएगी।
उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक (जिनकी पेंशन प्राप्त है) की कोई न्यूनतम उम्र सीमा नहीं हैं किन्तु सेवानिवृत हुए 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार पर्यावरण मंत्रालय केन्द्र सरकार एवं वन विभाग राजस्थान की भूतपूर्व कर्मचारी महिला स्वेच्छा से सेवानिवृत कोई उम्र सीमा नहीं है किन्तु उसे भी सेवानिवृत को 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। भर्ती के लिए योग्यता भूतपूर्व सैनिक जिनको पेंशन प्राप्त हैं तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय व राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारी (स्वेच्छा से सेवानिवृत) जो कि 20 वर्ष की सेवा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार कर चुकी हो।
उन्होंने बताया कि शारीरिक योग्यता में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 160 सेमी तथा भूतपूर्व महिला कर्मचारी के लिए 150 सेमी लम्बाई होनी चाहिए तथा पुरूष का वजन 50 किलो व महिलाओं के लिए 42 किलो तथा सीना पुरूष के लिए 82 सेमी व फुलाव कम से कम 5 सेमी एवं महिलाओं के लिए सिर्फ फुलाव कम से कम 5 सेमी होना चाहिए। शारीरिक परीक्षण में केवल पुरूषों के लिए 1 मील दौड 7 मिनट 9 सैकण्ड में पूरी करनी चाहिए तथा 9 फीट गड्ढा कूद कर पार करना होगा तथा कम से कम 5 बीम लगाना होगा। महिलाओं के लिए भर्ती के बोर्ड आॅफिसर द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा तथा वनारोपण व पौधों को नर्सरी में तैयार करने की व्यवस्था मेडिकल परीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योग्य अभ्यर्थी 7 जनवरी को प्रातः 7 बजे निर्धारित स्थान पर शारीरिक परीक्षण, शारीरिक मापदण्ड व मेडिकल परीक्षण के लिए पहुंचे। भर्ती में डिस्चार्ज बुक की मूल प्रतिलिपि, पेंशन पेमेंट आॅर्डर की मूल प्रतिलिपि व पासपोर्ट साइज के 8 फोटो लेकर उपिस्थत होना होगा। चुने हुए उम्मीदवार का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा तथा जो उम्मीदवार शारीरिक व मेडिकल परीक्षण में उत्तीर्ण होंगे उनका बोर्ड आॅफ आॅफिसर द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा।
जालोर, 4 जनवरी। जिला कलक्टर महेन्द्र सोनी ने शुक्रवार को जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों व कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए।
जिला कलक्टर महेन्द्र सोनी ने बापू नगर काॅलोनी में स्थित जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के निरीक्षण के तहत बैंक की अमानतों, ऋण वितरण, वसूली एवं ऋण माफी योजना व फसल बीमा योजना से संबंधित प्रगति तथा बैंक स्टाफ की अति अल्पता के मध्य नजर स्टाफ स्ट्रेन्थ के संबंध में समीक्षा करते हुए बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने तथा बैंक की समस्त शाखाओं को बिजली की बचत के लिए सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश दिए।
सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक ओमपालसिंह ने जिला कलक्टर को बैंक के नवीन प्रधान कार्यालय का अवलोकन करवाया तथा राज्य सरकार की बैंक द्वारा किसानों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी व प्रगति से अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला कलक्टर व बैंक के प्रशासक महेन्द्र सोनी का बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।
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धातु निर्मित मांझे की बिक्री व उपयोग निषेध व प्रतिबन्धित
जालोर, 4 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का प्रयोग करते हुए जालोर जिले में धातु निर्मित मांझा की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित किया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने बताया कि जिले में मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित ‘‘धातु निर्मित मांझा’’ प्रयुक्त किया जाता हैं। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता हैं जो पतंग के पेंच लडाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता हैं जिसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान-माल का नुकसान होना संभाव्य हैं साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई मंे बाधा उत्पन्न होना भी संभाव्य हैं। इस समस्या व खतरे के निवारण के लिए पक्का धागा, नायलाॅन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सिक मेटेरियल यथा आईरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो, के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जावें।
जिला मजिस्ट्रेट ने लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु-पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धातु निर्मित मांझा (पक्का धागा, नायलाॅन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सिक मेटेरियल यथा आईरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग राजस्व जिला जालोर के क्षेत्राधिकार में निषेध व पूर्ण प्रतिबन्धित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि इस आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 5 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2019 तक प्रभावी रहेगा।
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राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में महाविद्यालय में रविवार को सेमीनार
जालोर, 4 जनवरी। जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में 6 जनवरी रविवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में सेमीनार का आयोजन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) महेन्द्र सोनी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में महाविद्यालयों व विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के मध्य वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पेंटिंग व महिला मतदाता के रूप में शत-प्रतिशत पंजीकरण आदि पर 6 जनवरी रविवार को चर्चा व परिचर्चा सेमीनार का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सेमीनार के आयोजन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जालोर को नोडल अधिकारी बनाया गया गया हैं तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व महिला महाविद्यालय के प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालोर, तहसीलदार जालोर, जालोर विकास अधिकारी, जालोर नगरपरिषद आयुक्त व जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को आयोजन से संबंधित व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं।
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भूतपूर्व सैनिकों व वन विभाग की सेवानिवृत महिलाओं की भर्ती 7 जनवरी से
जालोर, 4 जनवरी। 128वीं पैदल वाहिनी पर्यावरण, राज रिफ में विभिन्न पदों पर भूतपूर्व सैनिकों व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सेवानिवृत महिलाओं की भर्ती 7 से 10 जनवरी तक बटालियन मुख्यालय, आर.सी.पी. काॅलोनी, श्रीमोहनगढ़ (जैसलमेर) में आयोजित की जााएगी।
जिला कलक्टर महेन्द्र सोनी ने बताया कि भर्ती के लिए केवल राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केन्द्र सरकार व वन विभाग राजस्थान की सेवानिवृत महिलाएं पात्र होंगी। 128वीं पैदल वाहिनी पर्यावरण, राज रिफ में सपोर्ट स्टाफ के 1 पद, रसाईया के 3 पद, रसोईया स्पेशल के 1 पद, धोबी के 1 पद, लिपिक के 3 पद व सिपाही सामान्य ड्यूटी के 200 पदों पर भर्ती की जाएगी।
उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक (जिनकी पेंशन प्राप्त है) की कोई न्यूनतम उम्र सीमा नहीं हैं किन्तु सेवानिवृत हुए 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार पर्यावरण मंत्रालय केन्द्र सरकार एवं वन विभाग राजस्थान की भूतपूर्व कर्मचारी महिला स्वेच्छा से सेवानिवृत कोई उम्र सीमा नहीं है किन्तु उसे भी सेवानिवृत को 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। भर्ती के लिए योग्यता भूतपूर्व सैनिक जिनको पेंशन प्राप्त हैं तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय व राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारी (स्वेच्छा से सेवानिवृत) जो कि 20 वर्ष की सेवा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार कर चुकी हो।
उन्होंने बताया कि शारीरिक योग्यता में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 160 सेमी तथा भूतपूर्व महिला कर्मचारी के लिए 150 सेमी लम्बाई होनी चाहिए तथा पुरूष का वजन 50 किलो व महिलाओं के लिए 42 किलो तथा सीना पुरूष के लिए 82 सेमी व फुलाव कम से कम 5 सेमी एवं महिलाओं के लिए सिर्फ फुलाव कम से कम 5 सेमी होना चाहिए। शारीरिक परीक्षण में केवल पुरूषों के लिए 1 मील दौड 7 मिनट 9 सैकण्ड में पूरी करनी चाहिए तथा 9 फीट गड्ढा कूद कर पार करना होगा तथा कम से कम 5 बीम लगाना होगा। महिलाओं के लिए भर्ती के बोर्ड आॅफिसर द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा तथा वनारोपण व पौधों को नर्सरी में तैयार करने की व्यवस्था मेडिकल परीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योग्य अभ्यर्थी 7 जनवरी को प्रातः 7 बजे निर्धारित स्थान पर शारीरिक परीक्षण, शारीरिक मापदण्ड व मेडिकल परीक्षण के लिए पहुंचे। भर्ती में डिस्चार्ज बुक की मूल प्रतिलिपि, पेंशन पेमेंट आॅर्डर की मूल प्रतिलिपि व पासपोर्ट साइज के 8 फोटो लेकर उपिस्थत होना होगा। चुने हुए उम्मीदवार का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा तथा जो उम्मीदवार शारीरिक व मेडिकल परीक्षण में उत्तीर्ण होंगे उनका बोर्ड आॅफ आॅफिसर द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा।
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