22 करोड़ खर्च करने के बाद भी घट रहे हैं गोडावण पक्षी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जोधपुर हाईकोर्ट ने 22 करोड़ खर्च करने के बाद भी राज्य पक्षी गोडावण की घटती संख्या पर सरकार से जवाब तलब किया है.राजस्थान सरकार ने विलुप्त होते राज्य पक्षी गोडावण को बचाने के लिए 8 साल पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं. इसके बावजूद गोडावण की संख्या लगातार घटती जा रही है. हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है. जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने इस बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 25 जनवरी तक जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता विकास बालिया को न्याय मित्र नियुक्त किया है. एक समाचार पत्र में लिखा गया है कि गोडावण की घटती संख्या को लेकर 8 साल पहले प्रोजेक्ट तैयार करने और 2 साल बाद फंड के मिलने बावजूद पिछले कुछ समय में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या 250 से घटकर 60-70 ही रह जागई है.
हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने उस खबर को स्व प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदल दिया. साथ ही खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार के संजीत पुरोहित और राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह को नोटिस जारी करते हुए 25 जनवरी तक जवाब तलब किया. हाई कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी. अगली सुनवाई में मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा.
जोधपुर हाईकोर्ट ने 22 करोड़ खर्च करने के बाद भी राज्य पक्षी गोडावण की घटती संख्या पर सरकार से जवाब तलब किया है.राजस्थान सरकार ने विलुप्त होते राज्य पक्षी गोडावण को बचाने के लिए 8 साल पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं. इसके बावजूद गोडावण की संख्या लगातार घटती जा रही है. हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है. जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने इस बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 25 जनवरी तक जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता विकास बालिया को न्याय मित्र नियुक्त किया है. एक समाचार पत्र में लिखा गया है कि गोडावण की घटती संख्या को लेकर 8 साल पहले प्रोजेक्ट तैयार करने और 2 साल बाद फंड के मिलने बावजूद पिछले कुछ समय में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या 250 से घटकर 60-70 ही रह जागई है.
हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने उस खबर को स्व प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदल दिया. साथ ही खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार के संजीत पुरोहित और राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह को नोटिस जारी करते हुए 25 जनवरी तक जवाब तलब किया. हाई कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी. अगली सुनवाई में मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें