बुधवार, 19 दिसंबर 2018

रुद्राक्ष हत्याकांड मामलाः आरोपी अंकुर पहाड़िया की फांसी की सजा बरकरार

रुद्राक्ष हत्याकांड मामलाः आरोपी अंकुर पहाड़िया की फांसी की सजा बरकरार

कोटा. राजस्थान के बहुचर्चित रुद्राक्ष हत्याकांड मामले को अदालत ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए मुख्य आरोपी अंकुर पहाड़िया की फांसी की सजा को बरकरार रखा है. कोटा शहर में साढ़े तीन साल पहले हुई इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था.

दरअसल साल 2014 में हुई 7 साल के मासूम रुद्राक्ष के अपहरण और फिर उसके बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में अंकुर पाड़िया को आज कोर्ट में पेश किया गया. वहीं कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सुनाई जा चुकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है. बता दें इससे पहले आरोपी अंकुर पाड़िया की फांसी की सजा को सितंबर महीने में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. वहीं कोर्ट ने निचली अदालत को तीन महीने में सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने के आदेश दिए थे. ऐसे में आज कोटा की एससी-एसटी कोर्ट में पेश किए गए आरोपी अंकुर पाड़िया की फांसी की सजा को आज एससी-एसटी कोर्ट ने भी बरकरार रखा है.बता दें 9 अक्टूबर 2014 को 7 साल के रुद्राक्ष का अपहरण कर हत्या हुई थी. वहीं  26 फरवरी को कोटा की एससीएसटी कोर्ट ने इस मामले के अभियुक्त अंकुर पडिया को फांसी की सजा सुनाई थी. 7 साल के मासूम रुद्राक्ष के अपहरण और हत्या के आरोपी अंकुर पाडिया ने मांगी रूद्राक्ष के परिजनों से 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी.


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें