शनिवार, 10 नवंबर 2018

चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया,विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन सोमवार से

 विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन सोमवार से

      जैसलमेर, 10 नवंबर। विधानसभा चुनाव के लिए अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ओम कसेरा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 7 दिसंबर को होने वाले विधान सभा आम चुनाव-2018 की अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ जैसलमेर जिले में विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर व पोकरण के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनके मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत 19 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इनकी संवीक्षा 20 नवंबर को की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 22 नवंबर तक वापिस लिए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कसेरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष निर्धारित दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

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नामांकन में अभ्यर्थी को  नवीनतम फोटो लगाना होगा

      जैसलमेर, 10 नवंबर । विधानसभा आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को नाम निर्देशन आवेदन में स्वयं का नवीनतम फोटो अनिवार्य रूप से लगाना होगा।

      जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) ओम कसेरा ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के तहत अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नोमिनेशन में नवीनतम फोटो लगाना अनिवार्य हैं। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता हैं तो उसे नोटिस जारी कर नवीनतम फोटो प्राप्त किया जाए तथा नवीनतम फोटो के संबंध में उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता से अनुलग्न-2 में घोषणा भी प्राप्त की जाए, यदि कोई ऐसा नहीं करता हैं तो भी उसका नोमिनेशन निरस्त नहीं किया जाकर उसे नोटिस जारी कर सूचित करें कि ऐसी स्थिति में उसका फोटो मतपत्र में नहीं आ पाएगा।

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चुनाव आयोग ने  एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया

      जैसलमेर,10 नवंबर। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा के लिए हो रहे चुनावों के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।

      आयोग के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए की उप धारा (1) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 12 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम साढ़े पांच बजे तक एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है।

      आयोग ने कहा है कि उसने अधिनियम की धारा 126 (1) (बी) का इस्तेमाल करते हुए हर चरण के चुनाव संपन्न होने से 48 घंटे पहले की अवधि में ओपनियन पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगा दी है।

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विधानसभा चुनाव ,2018

प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारी अपने कार्यो में शीघ्र गति लाएॅं समय पर करें कार्यवाही:- जिला निर्वाचन अधिकारी कसेरा

निर्वाचन संबंधी कार्यो में किसी प्रकार की  लापरवाही एवं षिथिलता को बर्दाष्त नहीं किया जाएगा



     जैसलमेर ,10 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर ) ओम कसेरा ने आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में मौजूद विभिन्न प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारियों से निर्वाचन कार्य को लेकर अब किए गये कार्यो की प्रगति के बारे फीडबैक लिया और विधानसभा निर्वाचन कार्यो को निर्धारित समय सीमा में बेहतरीन और सुव्यवस्थित ढंग से सुसम्पादित करने के लिए नियुक्त प्रकौष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे अपने कार्य में तीव्र गति लाएॅं और जो कार्य व उत्तरदायित्व उन्हें सौंपे गये उन्हें निर्धारित कलैण्डर के अनुरुप सम्पूर्ण करना सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ,षिथिलता और उदासीनता नहीं बरते तथा पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव से उत्कृष्ठ कार्य कर जिले में स्वतंत्र ,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पादित करवाने में अपनी अहम् भूमिका अदा करें।

      जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर ) कसेरा ने शनिवार को कलेेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारियों और सहायक प्रभारियों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देष प्रदान किए। बैठक के अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) वीरेन्द्र कुमार वर्मा , रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) विकास राजपुरोहित , सहायक रिटर्निंग अधिकारी (तहसीलदार ) वीरेन्द्रसिंह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलापरिषद व प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकौष्ठ चेतन चैहान , उपायुक्त उपनिवेषन इ.गा.न.प. जैसलमेर एवं निर्वाचन यातायात प्रकौष्ठ प्रभारी मोहनदान रतनू व आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर झब्बरसिंह, चुनाव व्यय के प्रभारी सुषील भाटिया , उपनिदेषक ,सांख्यिकी/आर्थिकी एवं ईवीएम प्रषिक्षण प्रभारी डाॅ. बी.एल.मीना तथा विभिन्न तहसीलों के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) सत्यप्रकाष खत्री के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारीगण और सहायक प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

      बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रषिक्षण प्रभारी अधिकारी को सख्त निर्देष दिये कि वे प्रथम प्रषिक्षण के अवसर पर नियुक्त सभी सैक्टर अधिकारियों व समस्त प्रकौष्ठों के लिये नियुक्त किए गए प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारियों और सहायक प्रभारी अधिकारियों को गहनता से बेहतरीन ढंग से आवष्यक प्रषिक्षण दिया जाना सुनिष्चित करावें। उन्होंने संपूर्ण मतदान दलों के गठन की कार्यवाही समयपूर्वक करने के निर्देष दिए। उन्होंने प्रथम प्रषिक्षण के दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारीगण को निर्वाचन से संबंधित आगामी द्वितीय ,तृतीय एवं अंतिम प्रषिक्षण आयोजन की तिथि से आवष्यक रुप से अवगत करवाया जाने की आवष्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने निर्वाचन के लिए नियुक्त किए गये सभी पदाधिकारियों को समस्त प्रकार की ट्रेनिंग में आवष्यक रुप से उपस्थित होकर गंभीरतापूर्वक प्रषिक्षण प्राप्त करने के निर्देष दिये है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यो में उपयोग ली जाने वाली ईवीएम और वीवीपेट मषीनों के साथ ही मतगणना के समय स्थापित किए जाने वाले काउंटरों एवं प्राप्त मतों की गणना व्यवस्था  इत्यादि के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला कोषाधिकारी को लेखा टीम गठित कर निर्वाचन से संबंधित मतदान दलों को सुव्यवस्थित रुप से भुगतान व्यवस्था सुनिष्चित करवाने ,समय रहते मतदान-पत्र व मतदान डाक-मतपत्र इत्यादि नियमानुसार शीघ्र मुद्रित करवाने पर विषेष बल दिया। इसी तरह से उन्होंने यातायात प्रकौष्ठ के प्रभारी को निर्देष दिये कि वे विधानसभा चुनाव की महत्ता को देखते हुए निर्वाचन कार्यो के लिये जितने वाहनों की आवष्यकता हो उनको यथासमय अधिग्रहित की कार्यवाही करें एवं यह भी सुनिष्चित करें कि वाहनों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को भी दिषा-निर्देष जारी किए हैं कि वे समय पर वाहनधारकों को नोटिस तामिल करवा दें और उन्हें पाबन्द करें कि समय रहते चुनाव कार्य के लिए सही हालत में मांगनुसार वाहन उपलब्ध करवाया जाना सुनिष्चित करावें।

      जिला निर्वाचन अघिकारी कसेरा ने ईवीएम के प्रथम रेण्डमाईजेषन के संबंध में निर्धारित तिथि एवं समय के बारे में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को सूचित करने के निर्देष उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को दिए। उन्होंने भण्डार प्रकौष्ठ के प्रभारी को निर्देष दिये कि वे भण्डार में निर्वाचन से संबंधित जो भी सामग्री की आवष्यकता हो उसको समय पर मंगाने की व्यवस्था कर देें। उन्होंने संबंधित प्रभारी अधिकारी को पोस्टल बेलेट के संबंध में सभी कार्य समय पर सम्पादित करने के निर्देष दिये है।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयुक्त नगरपरिषद को यह निर्देष दिये कि वे प्रषिक्षण स्थलों पर संपूर्ण आवष्यक व्यवस्थाएॅं समय पर जुटाया जाना सुनिष्चित करें। साथ ही शहर में स्थित सभी मतदान केन्द्रों पर भी पूर्व चुनावों के अनुरुप समुचित व्यवस्था अनिवार्य रुप से बेहतरीन ढंग से करावें। उन्होंने सभी विकाय अधिकारियों को भी निर्देषित किया है कि वे भी ग्रामीणाॅंचलों में स्थापित किए जाने वाले मतदान केन्द्रोें पर समुचित व्यवस्था सुनिष्चित करें।

      उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बैठक में चुनाव के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकौष्ठों द्वारा किये जाने वाले संपूर्ण कार्यो एवं किस-किस तिथि को कौन से कार्य सुसम्पादित किए जाने है,उसके कलैण्डर के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। बैठक में प्रकौष्ठ प्रभारी अधिकारियों ने अब तक किए गए कार्यो की विस्तार से जानकारी प्रदान की।

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