जैसलमेर आदर्श आचार संहिता
नए तथा पुराने स्थानान्तरणांे
के क्रियान्वयन पर रोक
जैसलमेर, 09 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा ने विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 06 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्ष आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्ष आचार संहिता के संबंध में सख्त निर्देष जारी किये गये है जिनकी अक्षरषः पालना अपेक्षित की गई है। राज्य सराकर के निर्वाचन विभाग की यह जानकारी में आया है कि विभिन्न विभागीय स्तरों द्वारा तबादलांे पर रोक होने के बावजूद अभी स्थानान्तरण किये जा रहे है जो आदर्ष आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव की घोषणा के पष्चात् स्थानान्तरण के चुनाव प्रबंधन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देषों के अनुसरण में लेख है कि आप अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिको का स्थानान्तरण/पदस्थापन उक्त चुनाव समाप्ति तक न ही करे और जिन अधिकारियों एवं कार्मिकों का स्थानान्तरण आदेष जारी हो चुका है और उसकी क्रियान्विति आदर्ष आचार संहिता लागू होने तक नहीं हुई तो ऐसे स्थानान्तरण आदेष की क्रियान्विति भी नहीं की जाये। आदर्ष आचार संहिता लागू होने के बाद न तो किसी पद पर पदस्थापन किया जाना है एवं न हीं पूर्व में जारी ऐसे किसी आदेष के अनुसर में कार्यभार पर उपस्थित होने को अनुमन किया जाना है। इन निर्देषनों की सख्ती से आपके स्तर पर पालना सुनिष्चित करना अपेक्षित किया जाता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की उपेक्षा लोक प्रतिनिधि व अधिनियम, 1951 के संबंधित विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही आकृष्ट करेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कसेरा ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान,गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कसेरा ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।
उन्होंने एक आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आम्र्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित,निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकांे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि पर लागू नहीं होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकेंगे। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आम्र्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने
चुनाव प्रकोष्ठो के कार्यो की समीक्षा की
जैसलमेर, 25 सितंबर। विधानसभा चुनाव को लेकर संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिचित करें। इसके लिए समुचित कार्य योजना बनाई जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने मंगलवार को अपने कक्ष मंे विधानसभा आम चुनाव 2018 के संबंध मंे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के पश्चात उसके नियमांे की पालना सख्ती से करवाई जाए। उन्हांेने आचार संहिता की पालना, प्रशिक्षण, वीडियोग्राफी,रूटचार्ट, पेड न्यूज मोनेटरिंग के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठांे की ओर से संपादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध मंे अब तक की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर वर्मा ने कहा कि चुनाव से जुड़े कार्मिकांे को गहनता से प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के आधार पर चुनाव निर्भर करता है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने डाक मत की प्रक्रिया के संबंध मंे प्रशिक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलांे पर फ्लेक्श बैनर लगाने के लिए कहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से जुड़े प्रकोष्ठांे की ओर से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेष्वरलाल मीणा ने समस्त कर्मचारियांे का डाटा आनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कोषाधिकारी सुनील भाटिया ने डाक मत पत्र की प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चैहान समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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विधानसभा आम चुनाव 2018
जैसलमेर जिले में जिला स्तरीय
नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यशील
जैसलमेर, 09 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 के सफल संचालन, सूचना के त्वरित आदान-प्रदान एवं निर्वाचन की आदर्श आचार सहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना किया गया है, जो सप्ताह के सातों दिन तीन पारियों में चैबीस घंटे कार्यशील रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओम कसेरा ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलक्टर के कार्यालय में स्थापित किया गया है। यह चुनाव नियंत्रण कक्ष आदर्श आचार सहिता की अवहेलना संबंधित शिकायतों के कॉल सेन्टर के रूप में भी कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 02992-251621 है।
जो अनवरत 24 घण्टे राउण्ड दी क्लाॅक अवकाष में भी कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी मोहम्मद रउफ सहायक निदेषक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग जैसलमेर एवं सहायक प्रभारी प्रीतमराम प्रिंसीपल राउमावि चांधन एवं बंषीलाल सोनी प्रिंसीपल राउमावि संागड रहेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष तीन पारियों में प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसमें गिरधारीलाल पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर, मिश्रीलाल वरिष्ठ सहायक सहायक अभियंता भू जल विभगा जैसलमेर, भंवरसिंह सहायक कर्मचारी, जिला आयुर्वेदिक विभाग जैसलमेर को प्रथम पारी में प्रतिनियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार द्वितीय पारी में उम्मेदसिंह पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद, राजेष शर्मा वरिष्ठ सहायक अधिषाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवीलाल सहायक कर्मचारी सहायक अभियंता खान एवं भू वैज्ञानिक को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसी क्रम में हरिसिंह पंचायत प्रसार अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट कार्यालय, पदमसिंह वरिष्ठ सहायक प्रधानाचार्य राउमावि किषनघाट, गोपालसिंह सहायक कर्मचारी, सहायक अभियंता भू जल विभाग जैसलमेर को प्रतिनियुक्त किया है।
जारी आदेषनुसार हरीराम पंचायत प्रसार अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट कार्यालय, ओम प्रकाष जैन डाईट जैसलमेर तथा जुगलकिषोर सहायक निदेषक कृषि विस्तार जैसलमेर इस नियंत्रण कक्ष के लिए आरक्षित रखा गया है।
नए तथा पुराने स्थानान्तरणांे
के क्रियान्वयन पर रोक
जैसलमेर, 09 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा ने विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 06 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्ष आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्ष आचार संहिता के संबंध में सख्त निर्देष जारी किये गये है जिनकी अक्षरषः पालना अपेक्षित की गई है। राज्य सराकर के निर्वाचन विभाग की यह जानकारी में आया है कि विभिन्न विभागीय स्तरों द्वारा तबादलांे पर रोक होने के बावजूद अभी स्थानान्तरण किये जा रहे है जो आदर्ष आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव की घोषणा के पष्चात् स्थानान्तरण के चुनाव प्रबंधन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देषों के अनुसरण में लेख है कि आप अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिको का स्थानान्तरण/पदस्थापन उक्त चुनाव समाप्ति तक न ही करे और जिन अधिकारियों एवं कार्मिकों का स्थानान्तरण आदेष जारी हो चुका है और उसकी क्रियान्विति आदर्ष आचार संहिता लागू होने तक नहीं हुई तो ऐसे स्थानान्तरण आदेष की क्रियान्विति भी नहीं की जाये। आदर्ष आचार संहिता लागू होने के बाद न तो किसी पद पर पदस्थापन किया जाना है एवं न हीं पूर्व में जारी ऐसे किसी आदेष के अनुसर में कार्यभार पर उपस्थित होने को अनुमन किया जाना है। इन निर्देषनों की सख्ती से आपके स्तर पर पालना सुनिष्चित करना अपेक्षित किया जाता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की उपेक्षा लोक प्रतिनिधि व अधिनियम, 1951 के संबंधित विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही आकृष्ट करेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कसेरा ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान,गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कसेरा ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।
उन्होंने एक आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आम्र्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित,निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकांे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि पर लागू नहीं होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकेंगे। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आम्र्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने
चुनाव प्रकोष्ठो के कार्यो की समीक्षा की
जैसलमेर, 25 सितंबर। विधानसभा चुनाव को लेकर संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिचित करें। इसके लिए समुचित कार्य योजना बनाई जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने मंगलवार को अपने कक्ष मंे विधानसभा आम चुनाव 2018 के संबंध मंे प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के पश्चात उसके नियमांे की पालना सख्ती से करवाई जाए। उन्हांेने आचार संहिता की पालना, प्रशिक्षण, वीडियोग्राफी,रूटचार्ट, पेड न्यूज मोनेटरिंग के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठांे की ओर से संपादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध मंे अब तक की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर वर्मा ने कहा कि चुनाव से जुड़े कार्मिकांे को गहनता से प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के आधार पर चुनाव निर्भर करता है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने डाक मत की प्रक्रिया के संबंध मंे प्रशिक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलांे पर फ्लेक्श बैनर लगाने के लिए कहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से जुड़े प्रकोष्ठांे की ओर से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेष्वरलाल मीणा ने समस्त कर्मचारियांे का डाटा आनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कोषाधिकारी सुनील भाटिया ने डाक मत पत्र की प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चैहान समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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विधानसभा आम चुनाव 2018
जैसलमेर जिले में जिला स्तरीय
नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यशील
जैसलमेर, 09 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 के सफल संचालन, सूचना के त्वरित आदान-प्रदान एवं निर्वाचन की आदर्श आचार सहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना किया गया है, जो सप्ताह के सातों दिन तीन पारियों में चैबीस घंटे कार्यशील रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओम कसेरा ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलक्टर के कार्यालय में स्थापित किया गया है। यह चुनाव नियंत्रण कक्ष आदर्श आचार सहिता की अवहेलना संबंधित शिकायतों के कॉल सेन्टर के रूप में भी कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 02992-251621 है।
जो अनवरत 24 घण्टे राउण्ड दी क्लाॅक अवकाष में भी कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी मोहम्मद रउफ सहायक निदेषक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग जैसलमेर एवं सहायक प्रभारी प्रीतमराम प्रिंसीपल राउमावि चांधन एवं बंषीलाल सोनी प्रिंसीपल राउमावि संागड रहेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष तीन पारियों में प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसमें गिरधारीलाल पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर, मिश्रीलाल वरिष्ठ सहायक सहायक अभियंता भू जल विभगा जैसलमेर, भंवरसिंह सहायक कर्मचारी, जिला आयुर्वेदिक विभाग जैसलमेर को प्रथम पारी में प्रतिनियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार द्वितीय पारी में उम्मेदसिंह पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद, राजेष शर्मा वरिष्ठ सहायक अधिषाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवीलाल सहायक कर्मचारी सहायक अभियंता खान एवं भू वैज्ञानिक को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसी क्रम में हरिसिंह पंचायत प्रसार अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट कार्यालय, पदमसिंह वरिष्ठ सहायक प्रधानाचार्य राउमावि किषनघाट, गोपालसिंह सहायक कर्मचारी, सहायक अभियंता भू जल विभाग जैसलमेर को प्रतिनियुक्त किया है।
जारी आदेषनुसार हरीराम पंचायत प्रसार अधिकारी विकास अनुभाग कलेक्ट्रेट कार्यालय, ओम प्रकाष जैन डाईट जैसलमेर तथा जुगलकिषोर सहायक निदेषक कृषि विस्तार जैसलमेर इस नियंत्रण कक्ष के लिए आरक्षित रखा गया है।
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