सोमवार, 29 अक्टूबर 2018

बाड़मेर वाहन, हेलिकाप्टर, सभा-जुलूस-रैली एवं लाउडस्पीकर तथा माइक के उपयोग की अनुमति लेनी होगी

बाड़मेर वाहन, हेलिकाप्टर, सभा-जुलूस-रैली एवं लाउडस्पीकर तथा माइक के उपयोग की अनुमति लेनी होगी 


बाड़मेर , 29 अक्टूबर।  विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन, हेलीकप्टर, सभा, जुलूस, रैली के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और विधिक प्रावधानों के तहत अनुमति जारी करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले में विधान सभा आम चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अधिकृत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक अनुमति प्रदान करेंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति विधानसभा क्षेत्र के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सम्पूर्ण जिले के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर जारी करेंगे। इसके लिए वाहन टैक्सी नम्बर होना आवश्यक होगा। साथ ही वाहन की आरसी एवं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही वाहन मालिक की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा वाहन के मूल स्वरूप को मेडिफिकेशन करने पर आरटीओ की पूर्वानुमति प्राप्त कर पेश करना जरूरी होगा। चुनाव ड््यूटी के लिए अधिग्रहित वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट मय अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति दी जायेगी। फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस एवं चिकित्सा टीम का नियमानुसार शुल्क जमा कराकर रसीद तथा हेलीपेड स्थल के स्वामी या धारक की सहमति प्रस्तुत करनी होगी। नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था संबंधित अनुशंसा पुलिस अधिकारियों की ओर से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभा, जुलूस एवं रैली तथा चल-स्थिर लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रदान करेंगे। सभा, जुलूस एवं रैली के स्थान के स्वामी या धारक यथा नगर परिषद , पंचायत या अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी से नियमानुसार अनापत्ति एवं सहमति के बाद संबंधित थानाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत अनुमति दी जाएगी। सभा, जुलूस एवं रैली की अनुमति के बाद ही इनके लिए लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति दी जाएगी।
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