जैसलमेर। एसीएसटी कानून के प्रावधान के अंतर्गत 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारीयां
जैसलमेर एसीएसटी प्रभारी डिप्टी महेंद्र सिंह ने बताया कि जैसलमेर पुलिस के द्वारा एसीएसटी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 3 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया है
थाना सदर जैसलमेर के अन्तर्गत आने वाले पिथौडाई गांव के साला राम पुत्र त्रिलोका राम मेघवाल निवासी भोपा थाना खुहड़ी ने गत 9 जुलाई को सदर थाना प्रभारी सीआई कांता सिंह के समक्ष पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें लिखा था कि बहादुर खान निवासी पिथौडाई ने उसके खेत में आने वाले पानी के मार्ग को रोका है उस पर एतराज जताया तो जाति सूचक गालियां दी
इस पर मामले को मुकदमा नम्बर 78 पर दर्ज कर के अनुसंधान किया और प्रचलित कानून के अनुसार कार्यवाही करते हुए बहादुर खान को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया
इसी प्रकार रामगढ थाना में दर्ज प्रकरण मुकदमा नम्बर 55
दिनाँक 30।8।18 को मुस्तगीस मदन राम मेघवाल निवासी कुछड़ी के आरोपी रब्बू खान औऱ अब्दुल खान निवासी कुछड़ी को थाना रामगढ द्वारा गिरफ्तार किया गया है
जिन्हें कल न्यायालय में पेश किया जायेगा
जैसलमेर एसीएसटी प्रभारी डिप्टी महेंद्र सिंह ने बताया कि जैसलमेर पुलिस के द्वारा एसीएसटी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 3 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया है
थाना सदर जैसलमेर के अन्तर्गत आने वाले पिथौडाई गांव के साला राम पुत्र त्रिलोका राम मेघवाल निवासी भोपा थाना खुहड़ी ने गत 9 जुलाई को सदर थाना प्रभारी सीआई कांता सिंह के समक्ष पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें लिखा था कि बहादुर खान निवासी पिथौडाई ने उसके खेत में आने वाले पानी के मार्ग को रोका है उस पर एतराज जताया तो जाति सूचक गालियां दी
इस पर मामले को मुकदमा नम्बर 78 पर दर्ज कर के अनुसंधान किया और प्रचलित कानून के अनुसार कार्यवाही करते हुए बहादुर खान को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया
इसी प्रकार रामगढ थाना में दर्ज प्रकरण मुकदमा नम्बर 55
दिनाँक 30।8।18 को मुस्तगीस मदन राम मेघवाल निवासी कुछड़ी के आरोपी रब्बू खान औऱ अब्दुल खान निवासी कुछड़ी को थाना रामगढ द्वारा गिरफ्तार किया गया है
जिन्हें कल न्यायालय में पेश किया जायेगा
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