शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018

जैसलमेर उम्मीदवारों को अब प्रकाशित करवानी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चुनाव आयोग ने किया फॉर्म-26 में संशोधन



राष्ट्रपिता गांधीजी की 150 वीं जन्म

शताब्दी समारोह में वर्ष पर्यन्त होगें कार्यक्रम

जिला कार्य योजना बनाकर शनिवार को विभागीय अधिकारी प्रस्तुत करें

      जैसलमेर, 12 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150 वीं जन्म शताब्दी समारोह को उत्साह व उमंग के साथ गांधीजी के जीवन पर आधारित विचारों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष पर्यन्त मनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने गांधीजी की जन्म शताब्दी समारोह के दौरान षिक्षण संस्थाओं के साथ ही विभिन्न विभागों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं कहा कि जो भी कार्यक्रम करवाये जाये वे आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए करवाया जाना सुनिष्चित करें। उन्होंने षिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा के दौरान गांधीजी के प्रिय भजनों को मौलिक रूप से गाने की व्यव्स्था के साथ ही गांधीजी के जीवन पर आधारित फिल्म प्रदर्षन, वाद-विवाद, निबंध, लेखन, चित्रकला इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने के निर्देष दिए।

      अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इसके साथ ही पूर्व वर्ष भर गांधीजी के सैद्वांतिक मूल्यों पर आधारित कार्यक्रमों, स्वच्छता कार्यक्रमों, नषामुक्ति के कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेष्वरलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयनारायण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चैहान सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थें। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे गांधीजी के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान वर्ष पर्यन्त आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में कार्य योजना बनाकर शनिवार तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें एवं इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि इस संबंध में जिला स्तरीय कार्य योजना को बनाये जा सकें। उन्होंने ग्राम, ग्राम पंचायत, ब्लाॅक एवं जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करते हुए उसी अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन करवाना सुनिष्चित करें।

      उन्होंने यह भी कहा कि सभी कार्यक्रम गांधीजी के सिद्वान्तों, आदर्ष उच्च विचारों एवं उनकी जीवनी से ओत प्रोत भी होने चाहिए इस बात का सभी अधिकारी पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों का फोटोग्राफ सहित डाक्यूमेंन्टेषन भी तैयार करावें एवं जो भी कार्यक्रम करें उसका समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करवाना सुनिष्चित करें।

      बैठक के दौरान अधिकारियों ने भी गांधीजी के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान विभागों के माध्यम से करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से भी अवगत कराया।

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विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की दरों का निर्धारण

अधिकतम 28 लाख तक एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है’

जैसलमेर, 12 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लडेगें, उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का पूरा ब्यौरा रखना होगा। फूल माला से लेकर टेन्ट, माईक, वाहन कार्यालय झण्डे बिल्ले तक का खर्चा शामिल होगा। इन सभी आईटम की दरें प्रचलित दरों के अनुसार निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ओम कसेरा ने बताया कि विधानसभा चुनाव मैदान में एक उम्मीदवार के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम 28 लाख रूपये खर्च करने की सीमा तय की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) ओम कसेरा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ दर निर्धारण से संबंधित हुई बैठक में इन दरों को निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि पोस्टर रंगीन की अनुमोदित दर 5 रूपये ए-4 साईज, पोस्टर ब्लेक एण्ड वाईट की 4 रूपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कपडे के बैनर (सूती कपडे पर) तथा सिल्क कपडे के बैनर 100 रूपये प्रति मीटर, झण्डा (कपडा) 25 रूपये प्रति नग, झण्डी कागज/पाॅलीथीन 5 रूपये प्रति नग, फ्लेक्स बैनर 10 रूपये प्रति वर्ग फीट, ग्लोसाईन बोर्ड 300 रूपये प्रति वर्ग फीट दरें निर्धारित की गई है। इसके अलावा एम्प्लीफायर, लाउड स्पीकर, माईक, बैठरी 500 रूपये प्रति सैट प्रति दिन, लाउड स्पीकर 100 रूपये प्रति नग, माईक 100 रूपये प्रति नग, कोर्ड लेस माईक 200 रूपये प्रति नग, वीडियो रिकाॅर्डिंग 1000 रूपये प्रति घण्टा की दर से निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही टेण्ट 15ग15 के 55 रूपये, 30ग30 के 240 रूपये, 15ग45 के 175 रूपये, 30ग60 के 600 रूपये, 45ग90 के 1350 रूपये तथा 90ग90 के 2700 रूपये निर्धारित है। इसके साथ बिस्टर सैट (रजाई, तकीया चादर सहित) 20 रूपये प्रति सैट, कुर्सी प्लास्टिक 3 रूपये प्रति नग, स्टेज सीढी 40 रूपये प्रति नग, रेड पट्टी 5 रूपये प्रति मीटर, पेट्रोमेक्स 100 रूपये प्रति नग, स्टेज कम्प्लीट 5 रूपये प्रति वर्ग फीट, बैरी केटिंग 5 रूपये प्रति मीटर, वी.आई.पी.कुर्सी 20 रूपये प्रति नग तथा मेज 10 रूपये प्रति नग, साधारण गेट 200 रूपये प्रति नग, गैस चूल्हा 35 रूपये प्रति नग, सोफा सैट 3 सीटर 100 रूपये प्रति नग, गलीचा 50 रूपये प्रति नग, कारपेट 80 रूपये प्रति नग, दरी 10 रूपये 08ग10 प्रति वर्ग फीट, टेबल मय चादर 15 रूपये प्रति नग, कनात 20 रूपये प्रति नग, पानी का ड्रम 10 रूपये प्रति नग, काँच/स्टील ग्लास सैट मय ट्रे 15 रूपये प्रति सैट, स्टेज पर्दा 80 रूपये प्रति नग, झालरी 5 रूपये प्रति मीटर की दरें निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार काॅनटेक्ट केरिज बस 2500 रूपये 3 किलोमीटर/लीटर, स्टेज केरिज मिनी बस 2000 रूपये 3 किलोमीटर/लीटर, टेक्सी, इण्डिका, बोलेरो, इण्डिगो, जीप 700 रूपये 14 किलोमीटर/लीटर, आॅटो रिक्षा 300 रूपये 25 किलोमीटर/लीटर, काॅनट्रेक्ट केरिज मिनी बस न्यू 1500 रूपये 06 किलोमीटर/ लीटर, टेक्सी, मोटर, इनोवा, डिजायर, इटियोस आदि 1000 रूपये 10 किलोमीटर/ लीटर, मेक्सी केव बोलेरो, कमाण्डर एवं अन्य 1000 रूपये 10 किलोमीटर/लीटर, टाटा मेजिक/महिन्द्रा मेक्सिीमो 700 रूपये 16 किलोमीटर/लीटर, ट्रेक्टर विद ट्रोली 500 रूपये की दर के हिसाब से खर्च में शामिल किया जायेगा।

उम्मीदवार कार्यालय के अलावा कार्यकर्ताओं को पिलाई जाने वाली चाय, कॉफी, कॉलडिं्रक, समोसा, कचोरी, बिस्कुट, मिठाई, खाना, पानी के केम्पर की दरें भी निर्धारित कर दी गई है। जिसमें कचैरी, समोसा, मिर्ची बडा, बे्रड कोफ्ता 8 रूपये प्रति नग तथा चाय 7 रूपये प्रति नग के हिसाब से निर्धारित है। इसके साथ ही नमकीन 210 रूपये प्रति किलोग्राम, गुलाब जामुन/पेडा/कलाकन्द 240 रूपये प्रति किलोगा्रम, घोटूआं 210 रूपये प्रति किलोग्राम है, बिस्किट 5 रूपये प्रति नग, ब्रेड 12 रूपये प्रति पैकेट, मिनरल वाटर 10 रूपये प्रति बोटल, पानी केम्पर 20 रूपये प्रति केम्पर, खाने के पैकेट (6 पूडी, सब्जी) 50 रूपये प्रति नग, विद्युत व्यवस्था ट्यूब लाईट 7 रूपये, बल्य मय तार हाॅल्डर आदि के 12 रूपये, हैलोजन लाईट मय तार 16 रूपये, सी.एफ.एल 20 वाॅट 16 रूपये प्रति नग, जनरेटर बिना डीजल 2500 रूपये प्रति नग, मैटल लाईट 400 वाॅट वायर सहित 110 रूपये प्रतिनग, चेन्ज आॅवर थ्री फेज 1500 रूपये, वायर केबल थ्री फेज 4 कोट 100 रूपये प्रति फीट, पाॅवर कनेक्षन बोर्ड 16 एमपी 75 रूपये प्रति बोर्ड, होटल के कमरे का किराया प्रति कमरा वास्तवित प्रभार रहेगा तथा इसी प्रकार ड्राईवर का वेतन 500 रूपये प्रति ड्राईवर तथा होर्डिंग्स आईटम का नगर परिषद/पालिका क्षेत्र में किराया वास्तिविक प्रभार दर के हिसाब से खर्च में शामिल किया जायेगा।

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उम्मीदवारांे के खर्चो की होगी सख्त माॅनेटरिंग

निगरानी टीमंे रखेगी सभाआंे एवं राजनीतिक गतिविधियांे पर कड़ी नजर

जैसलमेर, 12 अक्टूबर। आगामी विधानसभा चुनाव-2018 में प्रत्याशियों की ओर से चुनाव सामग्री, प्रचार प्रसार समेत विभिन्न प्रकार के खर्चो की सख्त मॉनिटिरिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिस बल समेत फ्लाइंग स्कवायर्ड, स्टेटिटिक्स सर्विलांस टीमें, वीडियो सर्विलांस टीमे और एकाउंटिंग टीमों को तैनात किया गया है। जो सभाओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा यह सभी टीमें उन्हें आबंटित क्षेत्र में भ्रमण करके जहां आदर्ष आचार संहिता की पालना सुनिष्चित करवा रहें है वहीं खर्चे पर भी प्रभावी माॅनेटरिंग कर रहें है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय को डीआईपीआर एवं डीएवीपी की अनुमोदित दरों के आधार पर जोड़ा जाएगा। नगरीय निकायों के क्षेत्र में निजी एवं व्यावसायिक भवनों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाली प्रचार सामग्री, चल वाहन एवं मोबाइल विज्ञापन वाहन आदि के लिए नगर परिषद की ओर से निर्धारित दर के आधार पर खर्च तय किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर भी खर्च का होगा आंकलन- सोशल मीडिया पर एसएमएस, वाट्सएप, वॉयस कॉल मैसेज समेत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब, ब्लॉगिंग आदि पर प्रचार के व्यय को भी प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा।                   ----000----

विधानसभा आम चुनाव-2018

व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की बैठक में

अनुपस्थित रहें अधिकारियों को नोटिस जारी

जैसलमेर, 12 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा ने विधानसभा आम चुनाव-2018 के चुनाव पर व्यय के आंकलन के लिए गठित व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी द्वारा रखी गई बैठक में प्रकोष्ठ में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया एवं एक नोटिस जारी कर उनसे तीन दिवस में स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 136 का उल्लंघन है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जगदीष राम अतिरिक्त ब्लाॅक षिक्षा अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना फलसूण्ड, बांकसिंह नाचना, मानाराम झिंनझिंनयाली, जीतसिंह पुलिस थाना सदर, उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगढ जालमसिंह, जिला षिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक रामधन जाट जो कि एस0एस0टी दल में लगे हुए है वे अनुपस्थित रहें इस कारण उनको कारण बताओं नोटिस जारी किया वहीं फ्लाईंग स्काॅड में नियुक्त देवेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस थाना नाचना, हनुमानाराम उप निरीक्षक पुलिस थाना मोहनगढ, राणा उप निरीक्षक पुलिस थाना भणियाणा व बजरंगा राम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नाचना जो भी 10 अक्टूबर को आयोजित हुई बैठक में अनुपस्थित रहने पर उन्हें भी कारण बताओं नोटिस जारी किया एवं 3 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देष दिए।

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उम्मीदवारों को अब प्रकाशित करवानी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चुनाव आयोग ने किया फॉर्म-26 में संशोधन

जैसलमेर, 12 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म संख्या-26 में संशोधन किया है। इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरूद्ध यदि कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) ओम कसेरा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। उन्हांेने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान मोटे अक्षरों में आपराधिक मामलों की जानकारी दर्शानी होगी। साथ ही जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के बाद आपराधिक मामलों की जानकारी यदि कोई हो तो प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक तौर पर कम से कम 3 बार प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस निर्णय की पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोई भी उम्मीदवार पर दोष सिद्ध हो जाए या उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या लंबित हो, तो उसे ऐसे प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में नामांकन वापसी और मतदान तिथि से 2 दिन पूर्व 12 साइज के फॉन्ट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी मतदान से 48 घंटे पूर्व तक तीन बार अलग-अलग तिथियों में यह जानकारी प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित सूचना को जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव व्यय के ब्यौरे के साथ भी प्रस्तुत करना होगा।

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बैठकों में स्वीप गतिविधियों पर चर्चा का बिन्दु एजेण्डे में स्थायी रूप से शामिल करें

जैसलमेर, 12 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर व उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर व पोकरण को पत्र पे्रषित कर निर्देषित किया है कि वे जिला स्तर एवं विधानसभा स्तरवार उपखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त बैठकों में स्वीप के तहत की जाने वाली मतदाता जागरूकता अभियान, ई.वी.एम, वीवीपेट आदि पर अनिवार्य रूप से चर्चा करावें एवं साथ ही बैठकों में स्वीप की चर्चा का स्थायी एजेण्डा शामिल कर लें।

उन्होंने इसके साथ ही सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सहायक निदेषक जिला सूचना एवं जनसम्पर्क जैसलमेर को निर्देषित किया है कि वे स्वीप गतिविधियों के संबंध में विभिन्न नागरिकों, सामाजिक संगठनों यथा रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्टस क्लब तथा महिला शाखाओं के साथ नवंबर के प्रथम सप्ताह मे बैठकों का आयोजन करके उनमें भी मतदाता जागरूकता अभियान, ई.वी.एम, वीवीपेट आदि गतिविधियों की चर्चा करें एवं इसके संबंध में की गई कार्यवाही से स्वीप प्रकोष्ठ को ई-मेल करावें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला रसद अधिकारी एवं जिला परिवहर अधिकारी को निर्देषित किया कि वे जिले के व्यापार मण्डल, आॅटो रिक्षा संगठन, साईकिल रिक्षा संगठन, मिनी बस संगठन के माह नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बैठकों का आयोजन कर स्वीप गतिविधियों का आयोजन कर उन्हें मतदान प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने के साथ ही मतदान के दिवस अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित करावें। उन्होंने उप निदेषक महिला एवं बाल विकास एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित कर निर्देषित किया  कि वे आंगनवाडी कार्यक्रर्ता, आषा सहयोगिनी, एएनएम, महिला प्रेरक आदि कि द्वारा घर-घर स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित करवाकर शत्-प्रतिषत मतदाता को प्रेरित करें एवं मतदान करने के लिए संकल्पित करवाया जाना सुनिष्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को इसकी पालना करने के साथ ही गतिविधियों से संबंधित छायाचित्र एवं समाचार कतरन भी पे्रषित करने के निर्देष दिए।

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