*जैसलमेर पुलिस की बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्यवाही*
*बाल वाहिनियों के खिलाफ पुलिस सख्त*
*पुलिस थाना कोतवाली व सदर द्वारा लापरवाही एवं क्षमता से अधिक बच्चों को बाल वाहिनियों में ले जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही*
जैसलमेर शहर में विधालयों में बच्चों को ले जाने के लिए विभिन्न बाल वाहिनी संचालित की जाती है। उक्त बाल वाहिनियों में वाहन चालकों द्वारा लालच में आकर क्षमता से अधिक स्कुली बच्चों को बिठाकर उनके जीवन को खतरें डालते है तथा वाहनों का तेजगति व लापरवाही से संचालन करते है। जिला पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर जगदीश चन्द्र शर्मा द्वारा गम्भीरता से लेते हुए
जिले के समस्त थानाधिकारियांे को अपने-अपने हल्का क्षेत्र में संचालित बाल वाहिनियांे पर विशेष नजर रखने एवं लापरवाही एवं क्षमता से अधिक बच्चों को बाल वाहिनियों में ले जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के
निर्देश दिये गये।
निर्देशो की पालना में शहर कोतवाल देरावरसिंह के सुपरविजन में सउनि केवलदास मय जाब्ता द्वारा आज दिनांक 29.09.2018 को शहर जैसलमेर में 08 बाल वाहिनी चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें एक बाल वाहिनी नम्बर आर.जे. 15 पीए 1629 के चालक द्वारा क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बिठा कर वाहन को उपेक्षापूर्ण तेजगति व लापरवाही से चलाकर बालकों का जीवन संकटापन्न में डाला गया, जिसके विरूद्ध अपराधदर्ज किया गया।
इसी प्रकार कान्तासिंह थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जैसलमेर मय जाब्ता द्वारा बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक संवारी भरकर परिहवन करने वाले चालकों के विरूद्ध अभियान चलाते हुए बाल वाहिनी वाहन में क्षमता से अधिक संवारी भरी हुई मिलने पर वाहन को मौके पर सीज कर वाहन चालक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, समस्त बाल वाहिनी चालकों व मालिको को निर्देशित किया जाता हैं कि किसी भविष्य
के साथ खिलवाड़ ना करें व बाल वाहिनियों में क्षमतानुसार संवारी भरी जावें तथा पूर्ण सावधानी व सर्तकता से वाहन चलावें अन्यथा सम्बधिंत वाहन मालिक व चालक के खिलाफ विधीनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
*बाल वाहिनियों के खिलाफ पुलिस सख्त*
*पुलिस थाना कोतवाली व सदर द्वारा लापरवाही एवं क्षमता से अधिक बच्चों को बाल वाहिनियों में ले जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही*
जैसलमेर शहर में विधालयों में बच्चों को ले जाने के लिए विभिन्न बाल वाहिनी संचालित की जाती है। उक्त बाल वाहिनियों में वाहन चालकों द्वारा लालच में आकर क्षमता से अधिक स्कुली बच्चों को बिठाकर उनके जीवन को खतरें डालते है तथा वाहनों का तेजगति व लापरवाही से संचालन करते है। जिला पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर जगदीश चन्द्र शर्मा द्वारा गम्भीरता से लेते हुए
जिले के समस्त थानाधिकारियांे को अपने-अपने हल्का क्षेत्र में संचालित बाल वाहिनियांे पर विशेष नजर रखने एवं लापरवाही एवं क्षमता से अधिक बच्चों को बाल वाहिनियों में ले जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के
निर्देश दिये गये।
निर्देशो की पालना में शहर कोतवाल देरावरसिंह के सुपरविजन में सउनि केवलदास मय जाब्ता द्वारा आज दिनांक 29.09.2018 को शहर जैसलमेर में 08 बाल वाहिनी चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें एक बाल वाहिनी नम्बर आर.जे. 15 पीए 1629 के चालक द्वारा क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बिठा कर वाहन को उपेक्षापूर्ण तेजगति व लापरवाही से चलाकर बालकों का जीवन संकटापन्न में डाला गया, जिसके विरूद्ध अपराधदर्ज किया गया।
इसी प्रकार कान्तासिंह थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जैसलमेर मय जाब्ता द्वारा बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक संवारी भरकर परिहवन करने वाले चालकों के विरूद्ध अभियान चलाते हुए बाल वाहिनी वाहन में क्षमता से अधिक संवारी भरी हुई मिलने पर वाहन को मौके पर सीज कर वाहन चालक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, समस्त बाल वाहिनी चालकों व मालिको को निर्देशित किया जाता हैं कि किसी भविष्य
के साथ खिलवाड़ ना करें व बाल वाहिनियों में क्षमतानुसार संवारी भरी जावें तथा पूर्ण सावधानी व सर्तकता से वाहन चलावें अन्यथा सम्बधिंत वाहन मालिक व चालक के खिलाफ विधीनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
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