मंगलवार, 7 अगस्त 2018

बाड़मेर । नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के मामले में दो दुष्कर्मियों को सजा-ए-मौत

बाड़मेर । नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के मामले में दो दुष्कर्मियों को सजा-ए-मौत



बाड़मेर के रड़वा में पांच साल पहले एक नाबालिग की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के मामले में अदालत ने दो मुख्य अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं मामले के तीन सह अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा व 51-51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. मुख्य अभियुक्तों पर तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.


दुष्कर्म के मामले में फांसी का प्रदेश में यह दूसरा मामला है. इससे पहले गत माह 21 जुलाई को ही में अलवर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने एक दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई थी. फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है.


घर से उठाकर ले गए थे नाबालिग को
वर्ष 2013 में घेवर सिंह राजपुरोहित व श्रवण सिंह राजपुरोहित एक नाबालिग को उसके घर से उठाकर ले गए थे. दोनों ने नाबालिग को सुनसान इलाके में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और बाद में पहाड़ी से फेंक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस संबंध में महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था. जांच अधिकारी तत्कालीन वृताधिकारी नाजिम अली ने जांच पड़ताल के बाद मुख्य दोनों आरोपियों समेत इस कृत्य में उनका सहयोग करने वाले तीन अन्य आरोपियों प्रहलाद सिंह, नृसिंह सिंह और शंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया.







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