ब्रेकिंग न्यूज़ मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मिथुन के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती और पत्नी योगिता बाली के खिलाफ बलात्कार के चार्ज में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मिथुन के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती और पत्नी योगिता बाली के खिलाफ बलात्कार के चार्ज में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं इस मामले में बलात्कार के अलावा धोखाधड़ी और जबरन गर्भपात को भी एफआईआर में शामिल करने की बात कही गई है.
क्या है पूरा मामला
भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि मिथुन के बेटे महाक्षय ने उनके साथ अप्रैल 2015 में शारीरिक संबंध बनाया था जब वह काम के सिलसिले में उनसे मिलने उनके घर गई थी. उसके बाद लगातार महाक्षय और पीड़िता संपर्क में थे और इस दौरान पीड़िता जब गर्भवती हुई तो महाक्षय ने उसको गर्भपात के लिए गोलियां लाकर दी और यह कहकर गर्भपात करवाया कि इससे उनके करियर पर असर पड़ेगा. हालांकि शादी का भरोसा लगातार दिया जाता रहा. कुछ वक्त पहले जब पीड़िता ने महाक्षय से शादी के बारे में सवाल पूछा तो महाक्षय ने पीड़िता से कुंडली मांगी. लेकिन महाक्षय ने यह कह कर मना कर दिया कि कुंडली नहीं मिली और 7 जुलाई को उनकी शादी है.इस दौरान महाक्षय की मां और मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने पीड़िता को कई बार फोन कर धमकाते हुए कहा कि वह जानते नहीं कि उनका क्या रुतबा है? पीड़िता ने अपनी शिकायत के साथ में फोन पर हुई बातचीत के अंश और महाक्षय और पीड़िता के बीच हुई बातचीत के मैसेजेस अदालत के सामने पेश किए थे. जिसके बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश करें
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मिथुन के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती और पत्नी योगिता बाली के खिलाफ बलात्कार के चार्ज में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मिथुन के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती और पत्नी योगिता बाली के खिलाफ बलात्कार के चार्ज में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं इस मामले में बलात्कार के अलावा धोखाधड़ी और जबरन गर्भपात को भी एफआईआर में शामिल करने की बात कही गई है.
क्या है पूरा मामला
भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि मिथुन के बेटे महाक्षय ने उनके साथ अप्रैल 2015 में शारीरिक संबंध बनाया था जब वह काम के सिलसिले में उनसे मिलने उनके घर गई थी. उसके बाद लगातार महाक्षय और पीड़िता संपर्क में थे और इस दौरान पीड़िता जब गर्भवती हुई तो महाक्षय ने उसको गर्भपात के लिए गोलियां लाकर दी और यह कहकर गर्भपात करवाया कि इससे उनके करियर पर असर पड़ेगा. हालांकि शादी का भरोसा लगातार दिया जाता रहा. कुछ वक्त पहले जब पीड़िता ने महाक्षय से शादी के बारे में सवाल पूछा तो महाक्षय ने पीड़िता से कुंडली मांगी. लेकिन महाक्षय ने यह कह कर मना कर दिया कि कुंडली नहीं मिली और 7 जुलाई को उनकी शादी है.इस दौरान महाक्षय की मां और मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने पीड़िता को कई बार फोन कर धमकाते हुए कहा कि वह जानते नहीं कि उनका क्या रुतबा है? पीड़िता ने अपनी शिकायत के साथ में फोन पर हुई बातचीत के अंश और महाक्षय और पीड़िता के बीच हुई बातचीत के मैसेजेस अदालत के सामने पेश किए थे. जिसके बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश करें
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