गुरुवार, 12 अप्रैल 2018

बाडमेर। सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध

बाडमेर। सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध


बाडमेर। जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मंे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबंध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।

प्रतिबन्धित वाले गांवरू बूठियाए जुमा फकीर की बस्तीए तालब का पारए सजन का पारए सून्दराए पांचलाए हमीराणीए मोती की बेरीए रोहिडीए सगोरालियाए मुनाबावए अकलीए मालाणाए छोटी खडीनए मखन का पारए अमी का पारए तामलोरए त्रिमोहीए गडरारोडए केरलाए पदमडाए रिछयालीए बाडमेरों का पारए सजनाणीए नारे का पारए केरकोरीए पादरियाए पीरे का पारए पांधी का पारए लकडियालीए बनों की बस्तीए लधे का पारए तालब का पारए चान्दाणियों का पारए झैलूनए बिन्दुसियाणीए कबूल की ढाणीए सजन का पारए कुम्हारों का टीबाए रासबानीए राठौडों का तलाए माधुरी का तलाए भभूते की ढाणीए भीलों का तलाए सादुलाणियों की गफनए हेजम का तलाए उम्मेदपुराए कल्याणपुराए केलनोरए समेलों का तलाए मीठडाऊए मीये का तलाए जाटों का बेराए बरवालए देहवाए लालपुरए ब्राहमणों की ढाणीए रेलियाए सोमराडए बसिये का तलाए जानपालियाए सराईयों का तलाए दीपलाए सारलाए समोते का पारए शोभाला जेतमालए हुरों का तलाए तालसरए हुसैन का तलाए रडवाए सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरीए नवातलाए बाखासरए सरूपे का तलाए आग्निशाह की ढाणीए सैयद मौज अली का तलाए कृष्ण का तलाए रते का तलाए भाडाए एकलए रामपुराए हाथलाए बछवालए भलगाव सम्मिलित है।

प्रतिबंध के लिए इमेज परिणाम

प्रतिबंधित समयरू जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत.पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जाएगी।

इनको रहेगी छूटरू जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªटए पुलिसए सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य गुप्तचर ऐजेन्सियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर हैए पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावी होगा।

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