सोमवार, 2 अप्रैल 2018

बाड़मेर। जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाओ पर रोक

बाड़मेर। जिले में  धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाओ पर रोक
बाड़मेर, 02 अप्रैल। बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध में भारत बंद के कार्यक्रम के मददेनजर शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आदेश जारी कर धारा 144 लागू की है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाओ पर रोक लगाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में  प्रदत शक्तियो  का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले में आगामी 24 घंटो  तक अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध में विभिन्न संगठनो की ओर से भारत बंद कार्यक्रम में किसी भी व्यक्तियो अथवा व्यक्तियो के समूह को सभा, रैली एवं धरना इत्यादि के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्व विधि के प्रावधानो  के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है। बाड़मेर जिले में धारा 144 मंगलवार को सांय 6 बजे प्रभावशील रहेगी। 

धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाओं पर रोक के लिए इमेज परिणाम

इधर, अनुसूचित जाति, जन जाति से संबंधित विभिन्न संगठनो की ओर से किए गए भारत बंद के आहवान, संबंधित जिला कलक्टर्स के अनुरोध एवं इससे उत्पन्न परिस्थितियो को दृष्टिगत एवं पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज से विचार-विमर्श के उपरांत जालोर, जैसलमेर, सिरोही,पाली एवं बाड़मेर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत संचार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना में प्रदत शक्तियो  का उपयोग करते हुए संभागीय आयुक्त रविकुमार सुरपुर ने इंटरनेट सेवाआंे पर अग्रिम आदेशो तक रोक लगा दी है। इसके तहत संबंधित जिलो में 2 जी, 3 जी, 4 जी, डाटा इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाटसअप, फेसबुक, टिव्टर एवं अन्य इंटरनेट से चलने वाली सोशियल मीडिया सेवाएं बाधित रहेगी।

धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाओं पर रोक के लिए इमेज परिणाम

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें