बाड़मेर। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन
बाड़मेर। पटवारी की रिपोर्ट नहीं होने पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना की अपील संबंधित आवेदन जमा करने के निर्देश विकास अधिकारियो एवं ग्रामसेवको को दिए गए है। गुरूवार को पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं तहसील कार्यालय खुले रहेंगे।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन पत्र जमा कराने की समुचित जिम्मेदारी संबंधित ग्रामसेवक एवं विकास अधिकारी की होगी।उन्होंने बताया कि विकास अधिकारियो एवं ग्रामसेवको को निर्देशित किया गया है कि पटवारी की रिपोर्ट के अभाव में किसी भी आवेदनकर्ता का आवेदन जमा करने से मना नहीं किया जाए। इसके अलावा 50 रूपए की स्टाम्प पर शपथ पत्र भी आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं कराया जाना है। शपथ पत्र सादे कागज पर दिया जा सकता है। जिला कलक्टर ने समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन समुचित मात्रा में रखने एवं निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देशित किया है कि इसके लिए ग्रामीणों को ई मित्र पर नहीं भेजा जाए। तहसीलदारो को भी संबंधित पटवारियो एवं राजस्व भू निरीक्षको को ग्राम सभा के दौरान उपस्थित रहकर आवेदनो से संबंधित कमी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए है।
बाड़मेर। पटवारी की रिपोर्ट नहीं होने पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना की अपील संबंधित आवेदन जमा करने के निर्देश विकास अधिकारियो एवं ग्रामसेवको को दिए गए है। गुरूवार को पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं तहसील कार्यालय खुले रहेंगे।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन पत्र जमा कराने की समुचित जिम्मेदारी संबंधित ग्रामसेवक एवं विकास अधिकारी की होगी।उन्होंने बताया कि विकास अधिकारियो एवं ग्रामसेवको को निर्देशित किया गया है कि पटवारी की रिपोर्ट के अभाव में किसी भी आवेदनकर्ता का आवेदन जमा करने से मना नहीं किया जाए। इसके अलावा 50 रूपए की स्टाम्प पर शपथ पत्र भी आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं कराया जाना है। शपथ पत्र सादे कागज पर दिया जा सकता है। जिला कलक्टर ने समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन समुचित मात्रा में रखने एवं निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देशित किया है कि इसके लिए ग्रामीणों को ई मित्र पर नहीं भेजा जाए। तहसीलदारो को भी संबंधित पटवारियो एवं राजस्व भू निरीक्षको को ग्राम सभा के दौरान उपस्थित रहकर आवेदनो से संबंधित कमी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए है।
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