गुरुवार, 22 मार्च 2018

हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए, काम पर लौटें एंबुलेंस कर्मचारी

हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए, काम पर लौटें एंबुलेंस कर्मचारीहाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए, काम पर लौटें एंबुलेंस कर्मचारी
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को आवश्यक सेवा के तहत एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को गलत मानते हुए इसे तत्काल खत्म करने के निर्देश दिए. डॉ. जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं. साथ ही एएजी पीआर सिंह को शुक्रवार सुबह तक कर्मचारियों को न्यूनतम सैलेरी दिलाने के निर्देश भी दिए. मौखित टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा.

बता दें कि राजस्थान में 104 और 108 एंबुलेंस सेवाओं को बहाल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से तीसरे दिन गुरुवार को भी प्रयास जारी रहे. धरना स्थल से रवाना की गई एंबुलेंस को मुख्य रूप से नेशनल हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना किया गया.

एनएचएम के एमडी नवीन जैन ने बताया कि हड़ताली कर्मचारियों ने कुछ एंबुलेंस की बेट्री के वायर काट दिए हैं तो कुछ की हवा निकाल दी हैं, जिन्हें आज मैकेनिक बुलाकर दुरुस्त कराया जा रहा है. ताकि एंबुलेंस सेवा को बहाल किया जा सके.

जैन ने कहा कि सरकार के द्वार वार्ता के लिए हमेशा खुले हैं क्योंकि सरकार की मंशा है कि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो. और संचालन कम्पनी और कर्मचारियों के बीच बना गतिरोध टूट सके और सेवाएं बहाल हो सके.

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