पेंशन प्रकरणांे की त्रैमासिक समीक्षा बैठक 12 को
बाड़मेर, 07 फरवरी। जिला स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणांे की समीक्षा के लिए त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे 12 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे रखी गई है।
लेखा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि समीक्षा बैठक मंे संबंधित विभागीय अधिकारियांे को निर्धारित प्रारूप मंे मांगी गई सूचनाआंे एवं लेखाकर्मी तथा संबंधित लिपिक के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
लाईटस अपडेशन के संबंध मंे बैठक 12 को
बाड़मेर, 07 फरवरी। विभागीय न्यायिक प्रकरणांे मंे प्रभावी पैरवी एवं पर्यवेक्षण के लिए न्याय विभाग की वेबसाइट लाइटस साफ्टवेयर पर की गई प्रविष्टि एवं अपडेशन करने की नवीनतम प्रगति की समीक्षा के लिए न्याय विभाग के निर्देशानुसार 12 फरवरी को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे बैठक आयोजित होगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि इस बैठक मंे पूर्व निर्धारित एजेंडा बिन्दूआंे पर समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। इस बैठक मंे अनुपस्थित रहने एवं समय पर अपडेशन नहीं होने की दशा में न्याय विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भिजवाया जाएगा।
जिला स्तरीय जन सुनवाई आज
बाड़मेर, 07 फरवरी। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन फरवरी माह के द्वितीय गुरूवार को प्रातः 10 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ अटल सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी।
बाड़मेर प्रत्येक क्षय रोगी का नोटिफिकेशन करवाना अनिवार्य
बाड़मेर, 07 फरवरी। केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन किया जाना है। इसके लिए जिले के सभी प्राइवेट प्रेक्टिशनर को उनकी ओर से उपचारित प्रत्येक क्षय रोगी का नोटिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी ने बताया कि प्रत्येक रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर को प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र मंे क्षय रोगियांे की सूचना स्वास्थ्य विभाग के जिला क्षय निवारण केन्द्र मंे उपलब्ध करवानी होगी। इसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक प्रत्येक मरीज से संपर्क कर उसका फालोअप करेंगे। ताकि कोई भी मरीज दवा बीच में नहीं छोड़े तथा उपचार के पश्चात उसकी जांच करवाकर उसका आउट कम स्टेटस भी विभाग की ओर से संधारण किया जाएगा। इस संबंध मंे स्वास्थ्य विभाग की नेशनल गाइड लाइन फोर पार्टनरशीप 2014 के अनुसार प्राइवेट प्रेक्टिशनर एवं स्वयंसेवी संस्थाआंे को स्वास्थ्य विभाग की योजना मंे शामिल कर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। योजना मंे शामिल होने के लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाआंे का http://ngo.india.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं एनजीओ मंे रजिस्टर्ड एमबीबीएस चिकित्सक का कार्यरत होना आवश्यक है। इस बारे मंे अधिक जानकारी जिला क्षय निवारण केन्द्र बाड़मेर कमरा संख्या 92, राजकीय चिकित्सालय से कार्यालय समय मंे प्राप्त की जा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी प्राइवेट प्रेक्टिशनर एवं एनजीओ से इस योजना मंे शामिल होकर क्षय रोग के उन्मूलन मंे सहयोग करने की अपील की है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें