जालोर सिलिकोसिस बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 7 लाख की राशि स्वीकृत
जालोर, 7 फरवरी। जिला कलक्टर बी.एल.कोठारी ने जिले में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित खान श्रमिकों की बीमारी तथा मृत्युु होने पर 3 व्यक्तियों के लिए 7 लाख रूपयों की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की हैं।
जिला कलक्टर बी.एल.कोठारी ने बताया कि खान विभाग राजस्थान द्वारा जिले में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित खान श्रमिकों को 1 लाख नकद तथा सिलिकोसिस बीमारी के कारण मृत्यु होने पर खान श्रमिकों के विधिक उत्तराधिकारी को 1.50 लाख नकद एवं 1.50 लाख सावधि जमा के रूप में आवंटित बजट के अन्तर्गत न्यूमोकोन्योसिस बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिए प्रमाण पत्रा एवं जिला क्षय अधिकारी जालोर द्वारा अनुशंषा करने के आधार बीमारी से ग्रसित व मृत्यु हो जाने पर 3 व्यक्तियों के लिए 7 लाख रूपयों की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं।
उन्होनें बताया कि जारी स्वीकृति के तहत सिलिकोसिक बीमारी से मृत्यु होने पर सायला तहसील के खानपुर ग्राम निवासी दलाराम पुत्रा जवाराम भील की मृत्यु होने पर पत्नी जोजू देवी को तथा सांफाड़ा ग्राम निवासी मालाराम पुत्रा सोनाजी भील की मृत्यु होने पर पत्नी अणसी देवी को नकद भुगतान के रूप में 1.50 लाख व सावधि जमा के रूप में 1.50 लाख सहित कुल 3-3 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति की गई हैं वही सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित आहोर तहसील के नबी ग्राम निवासी हपाराम पुत्रा छोगाराम भील को 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता नकद प्रदान करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
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अग्निकांड व आकाशीय बिजली प्रकरणों में 67.03 लाख की स्वीकृति जारी
जालोर, 7 फरवरी। जिला कलक्टर बी.एल.कोठारी ने जिले में विभिन्न तिथियों पर हुए अग्निकांड व आकाशीय बिजली की घटना के 38 प्रकरणों में 67 लाख 3 हजार 100 रूपयों की आर्थिक सहायता राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की हैं।
जिला कलक्टर बी.एल.कोठारी ने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों की अनुशंषा पर जिले में विभिन्न स्थानों व तिथियों पर हुए अग्निकांड व आकाशीय बिजली घटना आदि के 38 प्रकरणों में 67 लाख 3 हजार 100 रूपयों की स्वीकृति की गई है जिसके तहत जालोर तहसील के 1 प्रकरण के लिए 7 हजार रूपये, आहोर तहसील के 8 प्रकरणों के लिए 54 हजार 900 रूपये, सायला तहसील के 8 प्रकरणों के लिए 1 लाख 19 हजार 600 रूपये, भीनमाल तहसील के 1 प्रकरण के लिए 31 हजार 800 रूपये, बागोड़ा तहसील के 1 प्रकरण के लिए 10 हजार, जसवन्तपुरा तहसील के 4 प्रकरण के लिए 29 हजार 500, रानीवाड़ा तहसील के 3 प्रकरणों के लिए 2 लाख 5 हजार 500, सांचैर तहसील के 4 प्रकरणों के लिए 61 हजार 600 व चितलवाना तहसील के 8 प्रकरणों के लिए 8 लाख 26 हजार 300 रूपयों की आर्थिक सहायता राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि कुल स्वीकृति राशि के तहत पशु क्षति के रूप में 98 हजार 100 रूपये, गृह सामग्री क्षति के रूप में 1 लाख 31 हजार 200 रूपये व मकान क्षति के रूप में 4 लाख 43 हजार 800 रूपयों की स्वीकृति जारी की गई हैं।
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चितरोडी में रात्रि चैपाल गुरूवार को
जालोर, 7 फरवरी। जिला कलक्टर बी.एल.कोठारी 8 फरवरी गुरूवार को रानीवाड़ा उपखण्ड के चितरोडी ग्राम में रात्रि चैपाल कार्यक्रम करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला कलक्टर बी.एल.कोठारी 8 फरवरी गुरूवार को रानीवाड़ा उपखण्ड के चितरोडी ग्राम में सायं 5.30 बजे से रात्रि चैपाल करेंगे जिसमे वे ग्रामीणों की जन समस्याआंे की मौके पर सुनवाई कर मौके पर उनका समाधान करेंगे। ---000---
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