गुरुवार, 11 जनवरी 2018

जैसलमेर,सेना दिवस के अवसर पर हथियार प्रदर्षन



राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को

खिलावें एल्बेडाजाॅल गोली - जिला कलक्टर,


2 लाख 44 हजार 360 बच्चों को एल्बेडाजाॅल गोली खिला कर षत प्रतिषत उपलब्धि अर्जित करने के दिए निर्देष,

कलक्टर सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक में आयोजित



जैसलमेर, 11 जनवरी 2018 / जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने 8 फरवरी 2018 को जिले में आयोजित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को एल्बेडाजाॅल गोली खिलाना सुनिष्चित करने के निर्देष दिये है। कलक्टर सभागार में बुधवार को आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर ने षिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिष्चित करने के निर्देष दिये । उन्होने जिले के समस्त सरकारी व निजी विद्यालयो एवं आॅगनवाडी केन्द्रो में 8 फरवरी 2018 को लक्षित 2 लाख 44 हजार 360 बच्चों को एल्बेडाजाॅल गोली खिला कर शत प्रतिषत उपलब्धि अर्जित करने के निर्देष दिये । ऐसे लक्षित बच्चे जो 8 फरवरी 2018 को बीमार होने, अनुपस्थित रहने अथवा अन्य किसी कारण से उक्त दवा से वंचित रह जाये तो उन्हे कृमि नियंत्रण औषधी (ऐलबेण्डाजोल) दिनांक 15 फरवरी 2018 को मोप-अप दिवस पर अवष्य दी जावे। जिला कलक्टर मीना ने ब्लाॅक स्तर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बैठके आयोजित कर कार्यक्रम के योजना निर्माण व प्रभावी क्रियान्वयन सुनिष्चित करने के निर्देष दिये ।

अपंजीकृत बच्चों को भी खिलावें एल्बेडाजाॅल गोली

जिला कलक्टर मीना ने विद्यालय नही जाने वाले ( 6 से 19 आयु वर्ग ) तथा आॅगनवाडी केन्द्र में अपंजीकृत ( 1 से 5 आयु वर्ग ) बच्चों की सूची आषाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर तैयार करवाकर निर्धारित दिवस पर उन बच्चों को भी आॅगनवाडी केन्द्र पर एल्बेडाजाॅल गोली खिलाना सुनिष्चित करने के निर्देष दिये ।

कार्यक्रम की समय पर करें पूर्ण आवष्यक तैयारियाॅ

जिला कलक्टर मीना ने जिला प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य अधिकारी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की आवष्यक तैयारियाॅ समय पर पूर्ण करने तथा एल्बेडाजाॅल गोलियाॅ, आईईसी सामग्री एवं रिपोर्टिग प्रपत्र समय पर षिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देष दिये ।

विद्यालयों, आॅगनवाडी केन्द्रो एवं समुदाय स्तर पर कार्यक्रम का करें प्रचार प्रसार

उन्होने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाने के लिए सभी भागीदार विभागों को विद्यालय, आॅगनवाडी केन्द्रो एवं समुदाय स्तर पर एएनएम ,आषा, आॅगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं षिक्षकों के माध्यम से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात कही । उन्होने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार में नेहरू युवा केन्द्र अन्तर्गत पंजीकृत युवा मंडलों केे युवाओं की सहभागिता सुनिष्चित कर कृमि नियंत्रण के फायदे समुदाय स्तर पर बताने के निर्देष दिये । जिला कलक्टर मीना ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर 7 फरवरी 2018 को विधिवत शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देष दिये।

बैठक में उपस्थित डाॅ0एन.आर.नायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और माॅप अप दिवस पर किये जाने वाले कार्या के संबंध में जानकारी प्रदान की । डाॅ आर.पी.गर्ग जिला प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य अधिकारी ने पाॅवर पोईन्टप्रजेन्टेषन के माध्यम से कृमि संक्रमण व कृमि के प्रकार , कृमि संक्रमण चक्र, कृमि के हानिकारक प्रभाव, कृमि संक्रमण का इलाज व कृमि नियंत्रण के फायदो के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कृमि नियंत्रण होने पर बच्चो में ख्सून की कमी मे सुधार होता है, पोषण के स्तर को बेहतर बनाता है तथा स्कूल व आॅगनवाडी में बच्चों की उपस्थिति व सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद करता है।

आयोजित बैठक में प्रभारी अधिकारी, जिला औष्धि भंडार डाॅ. बी.एल.बुनकर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक,आषीष खण्डेलवाल षिक्षा विभाग से दलपत सिंह, कान सिंह भाटी, जालम सिंह भाटी, नेहरू युवा केन्द्र के राजेन्द्र पुरोहित , जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिषन , किषोर बिस्सा , जिला समन्वयक , एवि. एक्षन मघाराम कडेला, केन्द्रीय विद्यालय से सुभाष चन्द्र , महिला एवं बाल विकास विभाग से पुष्पा पुरोहित उपस्थित थे।

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ग्राम पंचायत फतेहगढ में रात्रि चैपाल शुक्रवार को
जैसलमेर, 11 जनवरी। ग्राम पंचायत फतेहगढ में रात्रि चैपाल शुक्रवार, 12 जनवरी को आयोजित होगी। जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना रात्रि चैपाल में ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनेंगे एवं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणजनों से आह्वान किया कि वे रात्रि चैपाल में अधिकाधिक संख्या में पहुंच कर अपनी समस्याओं को रखें ताकि उनका विभागीय अधिकारियों द्वारा निराकरण किया जा सकें।

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सेना दिवस के अवसर पर हथियार प्रदर्षन
जैसलमेर, 11 जनवरी। जिला सैनिक कल्याण अघिकारी कमान्डर हरदत शर्मा़ ने जिले के सभी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों और जिले के नौजवानों को सूचित किया है कि जिले में 13 जनवरी, शनिवार को युद्व संग्रहालय, जैसलमेर के परिसर में एक विषाल प्रदर्षनी एवं हथियार प्रदर्षन का आयोजन किया जा रहा हैं। उन्होंनंे बताया कि इस समारोह में प्रदर्षनी व हथियारों का प्रदर्षन, सेना में नियुक्त वर्तमान युद्व टैंक व हथियार एवं राॅकेट लान्चर्स, निगरानी वाले और गुप्त सूचना उपकरणों का प्रदर्षन किया जायेगा। उन्होंनें कहा कि सभी पूर्व सैनिक व आश्रित और जिले के नौजवान इस कार्यक्रम को सफल बनावें।

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जेठवाई में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
जैसलमेर, 11 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जैसलमेर मदनलाल भाटी के निर्देशानुसार सिविल न्यायाधीष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर प्रवीण चैहान द्वारा जेठवाई में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर मंे सदर थाने के एएसआई केवलदास उपस्थित थे।

शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट चैहान ने बताया कि राजस्थान में परिक्षाओं में नकल तथा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए वर्ष 1992 में एक कडा कानून बनाया गया है जिसका नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम है। इस अधिनियम में परीक्षा में नकल करने या कराने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तीन वर्ष तक के कारावास तथा दो हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले छात्र के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण तो दर्ज किया ही जाता है, उसे विद्याालय या काॅलेज से निष्कासित भी कर दिया जाता हैं। उन्होनंे कहा कि विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्ति के लिए नकल करने के स्थान पर मेहनत करें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें और नैतिकता के मार्ग पर चलें। उन्होने बताया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित निस्तारण का सशक्त मंच है। लोक अदालत में ऐसे सभी राजीनामा योग्य मामले रखे जा सकते हैं जो न्यायालय के समक्ष लंबित हों या न्यायालय में पेश किए जा सकते हों। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 फरवरी को किया जाएगा। जिसमें पक्षकार राजीनामा योग्य अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करावें।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बाल विवाह आयोजित नहीं करने व बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपील की।

शिविर में एएसआई केवलदास ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में विधिक जानकारियां देते हुए बताया कि 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलाने देवें। तथा वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। सक्षम प्राधिकारी जारी वाहन चलाने का वैद्य लाईसेंस अपने साथ रखें।

शिविर के सफल संचालन में पैरालीगल वाॅलेन्टियर सज्जनभाटी, काॅन्स्टेबल प्रकाशचंद तथा जसवंतसिंह ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

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