बाड़मेर तम्बाकू निषेध दिवस पर विक्रय करने वाले व्यापारियों के काटे चालान
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 कमलेश चौधरी द्वारा गठित टीम
अधिकारी श्री भूराराम गोदारा जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बाड़मेर, एनटीसीपी टीम प्रभारी नवरतन सोनी द्वारा बाड़मेर, उत्तरलाई, कवास,
बायतू के मुख्य मार्ग, बाजार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि स्थानों पर
धारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 के अन्तर्गत
धारा 4 एवं धारा 6ए के अन्तर्गत कुल 38 चालान काटे गए। काटे गए चालान से
कुल 3700/- राजस्व राशि वसूल की गई।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह राशि राजकोष में जमा की
जायेगी साथ ही अभियान के दौरान जिन व्यापारियों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम
के तहत जारी होने वाला फूड लाईसेन्स नहीं होने पर हिदायत दी गई कि आगामी
7 दिवस में फूड लाईसेन्स बनाना सुनिश्चित करे। एनटीसीपी टीम प्रभारी
नवरतन सोनी ने बताया कि माह की अंतिम तिथी को तम्बाकू निषेध दिवस मनाया
जाता है अतः माह के अंतिम दिवस को कोई भी व्यापारी
तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद (बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, खेनी जर्दा
इत्यादि) का विक्रय नहीं करे यदि कोई व्यापारी विक्रय करते पाए जाने पर
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं 18 वर्ष के कम के बच्चों को तम्बाकू
विक्रय नहीं करे। इस दौरान खुशवन्त एवं सुरेन्द्रसिंह गुर्जर टीम में
उपस्थित रही।
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