सोमवार, 29 जनवरी 2018

बाड़मेर। सोने की चैन छीन कर ले जाने के आरोपी की जमानत खारिज*

*

बाड़मेर। सोने की चैन छीन कर ले जाने के आरोपी की जमानत खारिज*
बाड़मेर।शहर के कल्याणपुरा इलाके मे किराणे का कारोबार करने वाले पोकरराम की सोने की चैन छीन कर ले जाने के मामले मे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गये आरोपी की जमानत अर्जी यहां की सीजेएम वमीतासिंह ने खारिज कर ली हैं।

प्राप्त खबर के अनुसार पोकरराम अपनी दुकान पर बैठा था। उस वक्त सवाईराम वल्द बंशीलाल माली निवासी शास्त्रीनगर बाड़मेर वहां पहुंचा और सिगरेट मांगी। सिगरेट के पैसे देने के दौरान मौका पाकर उसने पोकरराम की चैन छीन ली और रफू हो गया। पुलिस ने इस मामले मे सवाई को अदालत मे पेश किया। जहां उसकी ओर से अधिवक्ता हेतुदान ने सीजेएम कोर्ट मे जमानत का आवेदन पेश किया। लेकिन परिवादी की ओर से एडवोकेट मुकेश जैन ने पैरवी करते हुए कहा कि धारा 392 के तहत आरोपी ने गंभीर अपराध किया हैं। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी बहस बाद खारिज कर ली हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें