अजमेर लोकसभा उपचुनाव 2018
8 बजे के पश्चात शराब बिक्री पाए जाने पर होगा दुकान का लाईसेंस निलम्बित
आदर्श आचार संहिता की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश
अजमेर, 12 जनवरी। अजमेर संसदीय चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक श्री ए.एम .कवड़े ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करें तथा निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
चुनाव पर्यवेक्षक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित निर्वाचन से जुड़े पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें तथा क्षेत्र में नियमित भ्रमण करते हुए क्षेत्र पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि पीओ एवं आरओ हैण्डबुक का संधारण आवश्यक रूप से किया जाए। वहीं मतदाताओं को प्रिटिंग स्लिप बीएलओ के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि वीवीपैट मशीन के बारे में मतदाताओं को पूरी जानकारी स्वीप गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध करवायी जानी आवश्यक है। स्वीप के माध्यम से अधिकतम मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्वीप की गतिविधियां प्रत्येक बूथ स्तर तक पहुंचे यह उत्तरदायित्व प्रत्येक जागरूक नागरिक का है। इसमें राजकीय, गैर सरकारी संगठनों तथा गणमान्य नागरिकों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमेटी समस्त वीडीओ, पैड न्यूज पर निगरानी रखे तथा कम्यूनिकेशन प्लान को प्रभावी बनावें।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने कहा कि जिले में आबकारी की दुकानों को 8 बजे अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। आठ बजे पश्चात दुकान खुली पाए जाने पर उसका लाईसेंस चुनाव अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा। उन्होंने समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में राजनैतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें वीवीपैट की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि एपिक कार्ड शत प्रतिशत वितरित हो इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बैठक में सम्पूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पर समस्त सुविधाएं यथा लाईट, पानी, शौचालय, रैम्प की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। फ्लाईंग स्कॉवयर्ड क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण करें।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जानकारी दी तथा बताया कि किसी भी गलत मैसेज का तत्काल खण्डन सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए समस्त स्तरों तक कार्मिको को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री कैलाशचंद शर्मा, श्री अबु सूफियान चौहान, श्री अरविंद कुमार सेंगवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोलाराम एवं समस्त अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
चुनाव चिन्ह का आंवटन सोमवार को होगा
अजमेर, 12 जनवरी। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन सोमवार को किया जाएगा।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाशचंद शर्मा ने बताया कि सोमवार 15 जनवरी को प्रातः 9.30 बजे से 6 बजे तक नाम वापस लिए जाएंगे तत्पश्चात अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा।
संशोधित
मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में नहीं होगा प्रचार
लोकसभा उपचुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण
अजमेर, 12 जनवरी। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 29 जनवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया। मतदान अधिकारियों को उनकी भूमिका, ईवीएम व वीवीपेट के प्रयोग का पूर्वाभ्यास, ईवीएम मशीन की जांच, बीयू, सीयू सहित आदर्श आचार संहिता की पालना सहित अन्य जानकारियां दी गई।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जयपुर रोड एवं जवाहर स्कूल के सामने स्थित सभागारों में पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी श्री भगवत सिंह राठौड ने अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान दल यह सुनिश्चित कर लें कि उनके मतदान केन्द्र पर निर्वाचक नामावली की तीन प्रतियां हो। वे उसी निर्वाचन क्षेत्र के भाग की हो जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया हो। अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम काट दिए गए हो। सभी नामावलियों के पृष्ठ एक से क्रमांकित हो। टेण्डर वोट भी उसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए हो।
उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां भी अधिकारियों को दी गई हैं। मतदान दल अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जैसे अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, स्पेशल टेग, ग्रीन पेपर सील, स्टि्रप सील आदि की भी जांच कर लें। मतदान केन्द्र की परिधि से 200 मीटर तक का क्षेत्र पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में है। इस परिधि के भीतर की सुरक्षा पुलिस करेगी। इस परिधि में राजनैतिक दलों के प्रचार पोस्टर अगर हों तो उन्हें हटवाएं। पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर अपने दल के साथ मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 75 मिनट पूर्व पहुंचेंगे।
उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान के लिए प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करेंगे तथा मॉडल मतदान केन्द्र के लेआउट के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण गर्ग एवं स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक श्री किशोर कुमार ने भी प्रशिक्षण का अवलोकन किया।
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