शनिवार, 23 दिसंबर 2017

कंडोम विज्ञापन मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस

कंडोम विज्ञापन मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस
कंडोम विज्ञापन मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस

जयपुर,  । राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि कंडोम के विज्ञापनों को पूरे दिन क्यों नहीं दिखाया जा सकता है। टीवी चैनल्स पर कंडोम के विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक दिखाए जाने के केन्द्र सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है ।




एचआईवी पीडितों के लिए काम करने वाली संस्था ग्लोबल अलायंस ह्मूमन राइट्स ने कंडोम के विज्ञापनों को लेकर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एडवायजरी को हाईकोर्ट में चुनौति देते हुए याचिका पेश की थी । मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोगन एवं न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटस जारी किए ।




याचिका में कहा गया कि रात 10 बजे बाद से जब इन विज्ञापनों को दिखाया जाता है तो इन्हे उत्तेजक कैसे नहीं माना जा सकता है,यदि दिन में उत्तेजक है तो रात में ही उत्तेजक रहेंगे। सरकार के पास ऐसा कौनसा डाटा है,जिसके आधार पर दिन में इसे उत्तेजक मान रही है और रात में नहीं मान रही है।




उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 दिसम्बर को सभी टीवी चैनल्स को एडवायजरी जारी कर कंडोम के विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दिखाने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतिक कासलीवाल का कहना है कि भारत जैसे देश में जनसंख्या काफी अधिक है वहां ऐसे विज्ञापनों पर रोक ठीक नहीं है। एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण और एड्स जैसे रोगों की रोकथाम के लिए कंडोम के इस्तेमाल की बात कहती है । वहीं दसरी तरफ इनके विज्ञापनों पर इस तरह से रोक लगाई जा रही है ।




याचिका में कहा गया कि ऐसे विज्ञापन से लोग शिक्षित होंगे। ऐसी स्थति में कंडोम का विज्ञापन अधिक से अधिक दिखाया जाना चाहिए ।

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