शुक्रवार, 15 दिसंबर 2017

बाड़मेर नामांतरण निरस्त करने एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश



बाड़मेर नामांतरण निरस्त करने एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश
-जिला कलक्टर ने कई मामलांे मंे प्रभावी कार्रवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
बाड़मेर, 15 दिसंबर। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने गडरारोड़ इलाके मंे खारिज होने के उपरांत भी नामांतरण दर्ज करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्हांेने ग्रामीणांे की ओर से प्रस्तुत की गई परिवेदनाआंे पर संबंधित अधिकारियांे को प्रभावी कार्रवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

जिला स्तरीय अटल सेवा केन्द्र मंे आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान जानसिंह की बेरी के ग्रामीणांे की ओर से प्रस्तुत किए गए परिवेदना पर उपखंड अधिकारी को नामांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्हांेने इसके लिए दोषी कार्मिकांे के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करवाकर प्रकरण भिजवाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर नकाते ने शिव, गिड़ा एवं धोरीमन्ना, बाड़मेर तहसील के विभिन्न गांवांे मंे ग्रामीणांे की ओर से प्रस्तुत किए गए परिवादांे मंे संबंधित अधिकारियांे को कटान रास्तांे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसी तरह एड सिणधरी मंे बैंक प्रतिनिधि के खिलाफ शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए गए। बिसारणिया निवासी नगाराम की ओर से फर्जी मस्टररोल के मामले मंे विकास अधिकारी को जांच कर दोषी कार्मिकांे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, यूआईटी सचिव चेनाराम चौधरी, जिला रसद अधिकारी अशोक सांगवा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक जीतेन्द्रसिंह नरूका, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान आमजन की ओर से 145 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई।

पाक विस्थापित को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देशः जन सुनवाई के दौरान बाटाडू मंे रहने वाले पाक विस्थापित प्रागाराम ने जिला कलक्टर से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने संबंधित परिवेदना प्रस्तुत की। उसने बताया कि उसको भारतीय नागरिक प्राप्त हो चुकी है। इस पर जिला कलक्टर संबंधित अधिकारियांे को नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

अतिक्रमण हटाने के निर्देशः जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत जाखड़ा मंे सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण, बरियाड़ा मंे 300 बीघा भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

आम रास्ता खुलवाने के निर्देशः अरणियाली ग्राम पंचायत के रामपुरा गांव मंे आम रास्ता खुलवाने संबंधित परिवेदना ग्रामीण सिमरथाराम एवं लाखाराम की ओर से प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर नकाते ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए धोरीमन्ना तहसीलदार को रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए।

व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंः जन सुनवाई के दौरान गालाबेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के खिलाफ परिवादी नरसाराम ने 30 हजार के ऋण के बदले 75 हजार रूपए वसुलने संबंधित शिकायत की। इस पर जिला कलक्टर ने प्रबंध निदेशक भंवरदान चारण को तत्काल मामले की जांच कर परिवादी को राहत दिलाने तथा व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

प्रोत्साहन सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 जनवरी
बाड़मेर, 15 दिसंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों के लिए एक मुश्त प्रोत्साहन सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने वाली तिथि को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य के मूल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा आरएएस परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने तथा योजना में सूचीबद्ध आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, एनएलयू और आईआईएससी में प्रवेश पाने वाले मेघावी अभ्यार्थियों को एक मुश्त सहायता राशि दिए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in

पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी, 2018 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस मंे चयन होने के उपरान्त वरीयताक्रम में आने वाले राजस्थान के प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रुपए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा आरएएस में चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आए प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही प्रतिवर्ष आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, एनएलयू और आईआईएससी में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 25 हजार रुपए की एक मुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। योजना की पात्रता एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

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