सुहैब इलियासी पत्नी की हत्या में दोषी करार
पूर्वी दिल्ली : अपराधों पर आधारित रियलिटी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड से प्रसिद्ध हुए पत्रकार एवं प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अब सजा पर 20 दिसंबर को बहस होगी। जानकारों के मुताबिक, सुहैब इलियासी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अदालत में मौजूद सुहैब इलियासी को पुलिस ने फैसले के बाद हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया। वहां उसे जेल नंबर एक में रखा गया है।
दरअसल, 11 जनवरी 2000 को मयूर विहार फेज-एक स्थित सुहैब के घर पर पत्नी अंजू की चाकू लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। 28 मार्च, 2000 को पुलिस ने सुहैब को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी। निचली अदालत ने 29 मार्च, 2011 को सुहैब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की धारा के तहत आरोप तय किए थे। इसे सुहैब की सास रूकमा ¨सह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने हत्या, सुबूत मिटाने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने की मांग की थी। 12 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की दो बहनों के बयानों के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है। इसके बाद हत्या के तहत आरोप तय हुए थे। इस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने जिरह की। शनिवार को अतिरिक्त सेशन जज एसके मल्होत्रा ने सुहैब को दोषी पाया। सुहैब इलिहासी को 90 के दशक में भारत में टेलीविजन पर अपराध आधारित सीरियल की शुरुआत करने वाले के तौर पर जाना जाता है।
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