शनिवार, 30 दिसंबर 2017

अजमेर लोकसभा उप चुनाव के संबंध जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित



अजमेर  लोकसभा उप चुनाव के संबंध जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित
अजमेर, 30 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में शनिवार को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में श्री गोयल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता की अक्षशः पालना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही समस्त कार्य संचालित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहित लागू होने से समस्त अधिकारियों को राजकीय दायित्वों के साथ-साथ चुनाव प्रक्रियाओं के सौंपे हुए कार्य भी करने होंगे।

उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो। अजमेर जिले में अपना नाम जुड़वाने के लिए पात्र व्यक्ति अपना फॉर्म 6 संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते है। मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 2 जनवरी को किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ईवीएम के माध्यम से सम्पादित होने वाली चुनाव प्रक्रिया में इस बार वीवीपेट मशीन का भी उपयोग किया जाएगा। इससे मतदाता को यह पता चल पाएगा कि उसका मत किस उम्मीदवार को गया है। इससे पारदर्शी, निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनाव को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाशचंद शर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री अबु सूफियान चौहान एवं अरविंद कुमार सेंगवा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

लोकसभा उपचुनाव

अजमेर जिले में विभिन्न पाबंदियां लागू

अजमेर, 30 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने लोकसभा उपचुनाव के दौरान निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अजमेर जिले में भा.द.स की धारा 144 के तहत विभिन्न पाबंदियां लागू की हैं। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह निषेधाज्ञा आगामी 3 फरवरी तक लागू रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा उपचुनाव जिला अजमेर में सम्पन्न होने जा रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव के दौरान कुछ तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न तरीकों से जिले में लोक शान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में चुनाव शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितांत आवश्यक है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू,छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि, सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नही होगा।

वृद्ध अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारो नहीं चल सकते है, उन्हें लाठी का सहारा लेने की छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदात को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा।

इसी तरह उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक एवं जातिय तनाव उत्पन्न करने वाली भाषा, पोस्टर, पैम्पलेट या चुनाव सामग्री छपवाने व बटवाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऎसे किसी भी ओडियो या वीडियो कैसेट या अन्य कोई भी इलेक्टॉनिक माध्यम से प्रचार -प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा। सूखा दिवस पर मदिरा का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित अनुशंसा के बिना एवं संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना जूलुस, रैली, सभा या सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। संबंधित सहायक रिटर्निंग पुलिस अधिकारी से विचार विमर्श कर ऎसी अनुमति जारी कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों पर किसी तरह की नारा लेखन एवं चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। निजी भवन पर भी चुनाव सामग्री का प्रदर्शन संबंधित भवन मालिक की अनुमति से ही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे टावर या पानी की टंकी पर नहीं चढ़ेगा। यह निषेधाज्ञा आगामी 3 फरवरी तक लागू रहेगी।

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