शुक्रवार, 8 दिसंबर 2017

जालोर स्वच्छता का संदेश देगा गुब्बारा



जालोर स्वच्छता का संदेश देगा गुब्बारा

जालोर 8 दिसम्बर । स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला कलक्टर बी.एल. कोठारी ने शुक्रवार को

कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता का सन्देश देते गुब्बारे को छोडा।

स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत जिला परिषद द्वारा शुक्रवार को स्वच्छता का संदेश देता पीले रंगे के विशाल गुब्बारें को जिला कलक्टर बी.एल. कोठारी ने छोडा जोकि आकाश में लहराते हुए जालोर नगर वासियों को निरन्तर स्वच्छता का संदेश देगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, जिला परिषद सदस्य मेघाराम व श्रीमती पवनी देवी एवं परिषद के लेखा परियोजना अधिकारी ललित कुमार दवे तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रभारी अनिल कुमार व्यास सहित बडी संख्या में अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थें।

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वृहद कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 13 दिसम्बर को
जालोर, 8 दिसम्बर। रोजगार विभाग द्वारा 13 दिसम्बर को प्रातः 9.30 बजे से शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम जालोर में एक दिवसीय वृहद कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

जिला रोजगार अधिकारी आनन्द कुमार सुथार ने बताया कि शिविर में निजी क्षेत्रा मंे विभिन्न संस्थानों द्वारा रोजगार के अवसर मौके पर ही उपलब्ध करवाये जायेंगे साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से बेरोजगार आशार्थियों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा रोजगार, स्वरोजगार, ऋण, अनुदान व प्रशिक्षण इत्यादि से बेरोजगारों को लाभान्वित किया जाएगा।

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जिला पर्यावरण समिति की बैठक 11 दिसम्बर को
जालोर, 8 दिसम्बर। जिला पर्यावरण समिति की बैठक जिला कलक्टर बी.एल.कोठारी की अध्यक्षता में 11 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे कलेक्टेªट सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी।

उप वन संरक्षक अनिता ने बताया कि बैठक में परिसंकटमय अपशिष्टों के व्ययन स्थल के चयन, जिले में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याओं, पाॅलिथीन का उपयोग रोकने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

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सांसद व विधायक कोष से 8 कार्यो के लिए 38.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी
जालोर, 8 दिसम्बर। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना ने सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के तहत 8 कार्यो के लिए 38 लाख 55 हजार रूपयों की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरण की स्वीकृति जारी की हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजना के तहत सांसद देवजी पटेल की अनुशंषा पर बडगांव में गुरू मेडकीनाथ पहाड़ी के पास सार्वजनिक प्याऊ निर्माण कार्य के लिए 1 लाख 55 हजार रूपयों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार विधायक स्थानीय क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के तहत भीनमाल विधायक पूराराम चैधरी की अनुशंषा पर बाली ग्राम में गौरव पथ से सुथारों के वास में सी.सी.सडक निर्माण कार्य के लिए 5 लाख व राजपूतों के वास से समाधि स्थल तक सी.सी.सड़क निर्माण कार्य के लिए 5 लाख, खोखा ग्राम में हनीफ खां के घर से मीठी बेरी तक इन्टरलाॅकिंग खरंजा निर्माण कार्य के लिए 5 लाख व आम चैहटे से कब्रिस्तान तक इन्टरलाॅकिंग खरंजा निर्माण कार्य के लिए 5 लाख व रा.उ.मा.वि. बागोड़ा में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य के लिए 6 लाख 50 हजार रूपयों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि आहोर विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित की अनुशंषा पर पावटा ग्राम सार्वजनिक श्मशान भूमि में हाॅल व स्टोर रूम निर्माण कार्य के लिए 8 लाख तथा रानीवाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल की अनुशंषा पर जाखड़ी मे सार्वजनिक श्मशान भूमि के चार दिवारी निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार रूपयों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

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निजी विद्यालयों को फीस निर्धारण समिति का गठन करना आवश्यक
जालोर, 8 दिसम्बर। जिले के सभी निजी विद्यालयों को राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 व 2017 के तहत माता-पिता अध्यापक संगम समिति एवं विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति का गठन करना आवश्यक हैं। ऐसा नहीं करने वाले निजी विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ने बताया कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 को 1 जुलाई, 2016 से तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2017 को 14 फरवरी, 2017 से लागू किया गया है। अधिनियम की धार 4(ख) के तहत विद्यालय के मुखिया द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के 30 दिवस के भीतर-भीतर माता-पिता-अध्यापक संगठन का गठन किया जाना है। अधिनियम की धारा 4 (ग) के अनुसार माता-पिता-अध्यापक संगम का गठन हो जाने के पश्चात् विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन पर प्रबन्धक आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम 6 माह पूर्व प्रस्तावित फीस विद्यालय स्तरीय फीस समिति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे इसके बाद विद्यालय स्तरीय फीस समिति का अनुमोदन किया जाएगा।

उन्होंने जालोर जिले के समस्त निजी विद्यालयों के संचालकों को निर्देशित किया हैं कि जिन निजी विद्यालयों ने अभी तक माता-पिता-अध्यापक संगम समिति एवं विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारित समिति का गठन नहीं किया हैं वे सभी निजी विद्यालय तत्काल विद्यालय स्तरीय फीस विनियमन समिति का गठन कर विलम्ब फीस का निर्धारण करें। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर फीस विनियमन 2016-17 डाउनलोड कर उसकी प्रिन्ट निकालकर निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करें और विद्यालय में इसका सम्पूर्ण रिकाॅर्ड संधारित कर सुरक्षित रखें। प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देशानुसार किसी भी समय इसका निरीक्षण कर अवलोकन किया जाएगा । यदि किसी विद्यालय ने फीस का अभी तक निर्धारण नहीं किया हैं तो उसकी मान्यता लेने के लिए कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उन्होंने बताया कि निजी विद्यालय अविलम्ब फीस निर्धारण का कार्य करते हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय फीस निर्धारण की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय फीस निर्धारण की प्रति संबंधित बीईईओ कार्यालय को देना सुनिश्चित करें।

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