सरकारी जमीन पर 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा का निर्माण कैसे हो गया, CBI जांच करे: दिल्ली हाई कोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वह अनधिकृत इमारतों, बिल्डरों और या इन्हें खरीदने वाले ‘अभागे लोगों’ को नहीं खोज सकती, लेकिन यह तय करने का समय आ गया है कि अधिकारी कानून का पालन करें.
अदालत ने कहा, ‘‘हम इस मामले को सीबीआई को भेजने का प्रस्ताव रखते हैं.’’ अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और क्षेत्र के नगर निगम से उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा है जो 1995 से इलाके में तैनात रहे हैं. उसी साल इस बड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था.
अदालत ने कहा कि निगम को दिये गये नामों की लिस्ट अधूरी और अस्वीकार्य है. बेंच ने 19 दिसंबर तक लिस्ट पूरी करने को कहा जब अगली सुनवाई होगी. डीडीए को भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था.
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