शनिवार, 16 दिसंबर 2017

सरकारी जमीन पर 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा का निर्माण कैसे हो गया, CBI जांच करे: दिल्ली हाई कोर्ट

सरकारी जमीन पर 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा का निर्माण कैसे हो गया, CBI जांच करे: दिल्ली हाई कोर्ट

नयी दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वे सीबीआई से इस बारे में जांच करने को कहेंगे कि शहर के व्यस्त करोल बाग इलाके में सरकारी जमीन पर 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा का निर्माण कैसे हो गया. अदालत ने इसकी अनुमति देने वाले डीडीए और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा.
Delhi High Court orders investigation into trust that built 108-foot Hanuman statue in Karol Bagh


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वह अनधिकृत इमारतों, बिल्डरों और या इन्हें खरीदने वाले ‘अभागे लोगों’ को नहीं खोज सकती, लेकिन यह तय करने का समय आ गया है कि अधिकारी कानून का पालन करें.




अदालत ने कहा, ‘‘हम इस मामले को सीबीआई को भेजने का प्रस्ताव रखते हैं.’’ अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और क्षेत्र के नगर निगम से उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा है जो 1995 से इलाके में तैनात रहे हैं. उसी साल इस बड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था.




अदालत ने कहा कि निगम को दिये गये नामों की लिस्ट अधूरी और अस्वीकार्य है. बेंच ने 19 दिसंबर तक लिस्ट पूरी करने को कहा जब अगली सुनवाई होगी. डीडीए को भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था.

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