शुक्रवार, 24 नवंबर 2017

लेडी कांस्टेबल को नाइट में होटल बुलाता था DSP, शादी का देता था झांसा

लेडी कांस्टेबल को नाइट में होटल बुलाता था DSP, शादी का देता था झांसा

लेडी कांस्टेबल को नाइट में होटल बुलाता था DSP, शादी का देता था झांसाभोपाल (मप्र).एक महिला कांस्टेबल की शिकायत पर इंदौर सीआईडी में पदस्थ एक डीएसपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेडी कांस्टेबल ने डीएसपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। डीएसपी के साथ ही उसके साले के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। क्या था मामला?

भोपाल के एक थाने में कार्यरत एक लेडी कांस्टेबल ने तत्कालीन थाना प्रभारी और अब इंदौर सीआईडी में पदस्थ पवन मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी। साउथ भोपाल के एसपी राहुल लोधा ने बताया कि महिला की शिकायत पर जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर पवन मित्रा के साथ-साथ उनके साले अनुज पांडे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अनुज पर मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है।डीएसपी का कहना था, रिटायरमेंट के बाद तुमसे शादी कर लूंगा...

महिला ने 'भास्कर' से बातचीत में कहा, साल 2005 में मैं तत्कालीन हबीबगंज थाना प्रभारी पवन मिश्रा के संपर्क में आई। तब से हमारा मिलना-जुलना शुरू हुआ। ईश्वर को साक्षी मान उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ समय बाद जब उनका ट्रांसफर इंदौर हो गया तो वो मुझे वहां मिलने के लिए बुलाने लगे। जब भी उनकी नाइट ड्यूटी होती थी तो वो मुझसे होटल में मिलते थे। मैं उन्हें शादी के लिए जोर देती रही मगर उनका कहना था रिटायरमेंट के बाद तुमसे शादी कर लूंगा। मार्च 2016 में उनकी पत्नी को हमारे संबंधों के बारे में पता चल गया। उसके बाद से मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। दिसंबर 2016 में वे अपने साले अनुज पांडे के साथ मेरे भोपाल स्थित घर आए और मेरे साथ मारपीट की। मुझे धमकाया कि अगर केस वापस नहीं लिया तो 10 झूठे केस में फंसवा दूंगा। जब मैंने महिला थाने में शिकायत की तो उन्होंने दोबारा संबंध मधुर बना लिए और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया।




हो सकती है 10 साल तक की सजा

शादी का झांसा देकर या पति होने का अहसास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दस साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस ने केस दर्ज किए जाने की जानकारी पुलिस मुख्यालय को दे दी है। मिश्रा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी हो सकते हैं।

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